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कार ठीक करने में हुई देर तो सर्विस सेंटर पर अदालत ने लगाया 1.62 लाख का जुर्माना

Consumer Court मौलाना हुसैन अहमद मदनी चेरिटेबल ट्रस्ट ने KIYA की कार्निवल 2.2 खरीदी थी। अब अदालत ने कंपनी के आर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर पर जुर्माना लगाया।

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प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )

Consumer court सहारनपुर की उपभोक्ता अदालत ने नोएडा स्थित एक विदेशी कार कंपनी के आर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर पर 1.62 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगा क्योंकि सर्विस सेंटर ने पार्ट्स ना होने की वजह से वारंटी पीरियड में खराब हुई कार को ठीक करने में सर्विस सेंटर ने छह महीने का समय लगा दिया।

अदालत ने मानी सर्विस में लापरवाही ( Consumer court )

इस लापरवाही को अदालत ने सर्विस में घोर लापरवाही माना और सर्विस सेंटर पर 1.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह पूरी राशि कार मालिक ( ट्रस्ट ) को सात दिन भीतर अदा किए जाने के आदेश भी अदालत ने किए हैं। इतना ही नहीं अदालत ( उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ) ने यह भी कहा कि अगर धनराशि सात दिन के अंदर नहीं दी गई तो फिर 9 प्रतिशत जुर्माने के साथ अदा करनी होगी। अदालत के इस निर्णय के बाद कार स्वामी को राहत मिली है। अब सर्विस सेंटर स्वामी को भी समझ आ गया कि सर्विस में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। अदालत के इस फैसले से उन सभी कार मालिकों को भी राहत मिलेगी जिनके साथ सर्विस सेंटर पर रूखा व्यवहार किया जाता है और कार ठीक करने में आनावश्यक रूप से देरी की जाती है।

मामला देश की प्रतिष्ठित संस्था और विदेशी कार कंपनी से जुड़ा है

यह मामला एक और प्रतिष्ठित मौलाना हुसैन अहमद मदनी चेरिटेबल ट्रस्ट सो जुड़ा है तो दूसरी ओर भारत में तेजी से अपने पैर जमा रही विदेशी कार कंपनी KIYA से जुड़ा है। ट्रस्ट के नाम से देवबंद के रहने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने KIYA की 7 सीटर कार्निवल 2.2 कार नोएडा सेक्टर 63 स्थित लोहिया किया सेल्स से खरीदी थी। यह कार 21 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 2024 तक वारंटी पीरियड में थी। कार मालिक की ओर से अदालत को बताया गया कि 24 मई 2024 को कार के इंजिन में गड़बड़ी हुई तो उन्होंने इस कार को सर्विस सेंटर पहुंचाया। सर्विस सेंटर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और कह दिया गया कि कार का जो पार्ट्स खराब है वह अभी मौजूद नहीं है जल्द उसे बदलवा दिया जाएगा।

कई बार सर्विस सेंटर गई कार पर नहीं हुआ समाधान

कार का आर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर नोएडा में था। इसलिए कार स्वामी ने इस कार को सहारनपुर से नोएडा भिजवाया था। चेकिंग करने के बाद सर्विस सेंटर ने बताया कि कार का एक पार्ट्स यानी सेंसर गड़बड़ है लेकिन सर्विस सेंटर पर पार्ट्स उपलब्ध नहीं है। ऑर्डर कर दिया है जैसे ही पार्ट्स पहुंचेगा कार को ठीक करके दे दिया जाएगा। इसके बाद सर्विस सेंटर ने अपना वही खेल शुरू कर दिया जैसे वह सभी के साथ करते हैं। एक महीना लगेगा सर थोड़ा और समय लगेगा। धीरे-धीरे करते-करते सर्विस सेंटर ने इस कार को ठीक करने में छह महीने का समय लगा दिया। इसके बाद भी जब सर्विस सेंटर पर कार को भिजवाया गया तो सर्विस सेंटर से यही कहा गया कि अभी पार्ट्स नहीं आया है आते ही बदल दिया जाएगा।

सर्विस में लापरवाही के साथ क्षति पर भी मिला मुआवजा

इस मामले में दोनों पक्षों के सुनने के बाद कार सहारनपुर की उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे घोर लापरवाही माना और आदेश किया कि वादी छह महीने तक अपनी कार का इस्तेमाल नहीं कर पाए इसके लिए उन्हे एक लाख 62 हजार 500 रुपये और मानसिक और सामाजिक क्षति के रूप में 50 हजार रुपये और वाद व्यय खर्च के रूप में दस हजार रुपये दिए जाने का आदेश देती है। इस तरह अब इस KIYA के नोएडा स्थित आर्थोराइज्ड सर्विस सेंटर पर अदालत ने 1.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सात दिन के भीतर यह राशि अदा करनी होगी।