Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जहां भी जाती हूं, एजेंसियों के अधिकारी पीछा करते हैं, सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया SC का दरवाजा

लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका दायर कर अपनी निगरानी और वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी को अवैध बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 23, 2025

Gitanjali J Angmo

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो (X)

लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuck) की पत्नी गीतांजलि अंगमो (Gitanjali J Angmo) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में एक हलफनामा दायर कर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में उनकी लगातार निगरानी की जा रही है और खुफिया एजेंसियों के अधिकारी उन्हें जहां भी जाती हैं, वहां पीछा करते हैं। यह मामला वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिसे गीतांजलि ने अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

खुफिया एजेंसियों पर पीछा करने का आरोप

गीतांजलि ने हलफनामे में कहा, "30 सितंबर के बाद से दिल्ली में एक कार और एक बाइक सवार व्यक्ति मेरा पीछा कर रहे हैं। यह निगरानी संविधान के अनुच्छेद 19 (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का स्पष्ट उल्लंघन है।" उन्होंने पति की तत्काल रिहाई के लिए हैबियस कॉर्पस याचिका भी दायर की है, जिसमें गिरफ्तारी को "झूठे आरोपों" पर आधारित करार दिया गया है।

वांगचुक की गिरफ्तारी

सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़पों के बाद गिरफ्तार किया गया था। लद्दाख में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने वांगचुक पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क रखने के आरोप लगाए हैं। वर्तमान में वे जोधपुर जेल में बंद हैं।

राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग

गीतांजलि ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों से वांगचुक लद्दाख के लोगों के हितों, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा सुधार के लिए काम कर रहे हैं, न कि किसी खतरे का कारण बन रहे हैं। लद्दाख बौद्ध संघ (LBA) और अखिल लद्दाख गोंपा संघ (ALGA) ने भी हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि गिरफ्तारी के लिए डिटेंशन ऑर्डर की कॉपी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई, जो प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुनवाई में कोर्ट NSA के दुरुपयोग पर सवाल उठा सकता है, जो राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए इस्तेमाल होने का आरोप झेल रहा है।