जस्टिस श्रीधरन का तबादला (Photo Source- Patrika)
Justice Sreedharan Transfer : मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह पर एफआईआर का आदेश देने वाले जबलपुर में स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश अतुल श्रीधरन का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट हुआ है। राष्ट्रपति की मुहर के बाद शनिवार को केन्द्रीय विधि एवं कानून विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि, 27 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट स्थानांतरण की अनुशंसा की थी। बाद में 14 अक्टूबर को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में केंद्र सरकार के आग्रह पर इस अनुशंसा पर पुनर्विचार किया गया। इसके बाद कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट करने की अनुशंसा की।
24 मई, 1966 को जन्में जस्टिस अतुल श्रीधरन 7 अप्रैल, 2016 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। मार्च 2018 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया को लक्ष्य बनाकर दिए गए विवादित बयान के मामले में संज्ञान आधारित सुनवाई समेत कई महत्वपूर्ण आदेश पारित किए थे।
इसमें एफआईआर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जांच के आदेश शामिल हैं। वहीं, हाल ही में दमोह के ओबीसी युवक से पैर धुलवाने और गंदा पानी पीने को मजबूर करने के मामले में भी स्वत: संज्ञान लेते हुए समाज में भेदभाव की बढ़ती खाईं पर चिंता जताई थी।
Published on:
19 Oct 2025 10:23 am
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