कोर्ट, प्रतिकात्मक फोटो (फाइल फोटो पत्रिका)
Banswara Crime News : बांसवाड़ा शहर में पांच साल पहले हुए कॉलेज छात्रा के खुदकुशी प्रकरण की सुनवाई के दौरान अपर सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा में पीड़िता की ‘लाल डायरी’ में लिखे सुसाइड नोट्स अहम् सबूत बना है। मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल कड़ी कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रकरण में सदर इलाके के भीलवन निवासी संजय उर्फ संजू पुत्र गटू मकवाना पर आरोप था कि उसने शहर निवासी युवती के साथ प्रेम प्रसंग के बीच शादी का झांसा देकर शोषण किया।
बाद में शादी से इनकार कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर संबंधों को उजागर किया, जिसके चलते पीड़िता ने कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी। मामले में अपर सेशन न्यायाधीश इंदिरा बनेरा ने पीड़िता की हस्तलिखित लाल डायरी के सुसाइड नोट्स एवं पुलिस जांच के नतीजे के आधार पर संजय को भादसं की धारा 306 के तहत दोषी करार दिया और सजा सुनाई। सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गौरव उपाध्याय ने की।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से 10 गवाह और 18 प्रदर्श पेश किए गए। इनमें शामिल लाल डायरी और एफएसएल रिपोर्ट से लिखावट की पीड़िता की ही होने से कोर्ट में आरोप साबित माना। इसमें पीड़िता ने पहले प्यार में शादी का झांसा देकर शोषण के बाद दगाबाजी का उल्लेख किया ही, बाद में शादी से इनकार करके सोशल मीडिया के जरिए समाज में बदनाम करने पर आखिरी रास्ता अपनी मौत का लिखा। साथ ही आरोपी संजय को फांसी की सजा की मांग लिखी थी।
मामले में तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद कोर्ट ने 38 पेज के फैसले में यह कहकर दोषसिद्ध माना कि डायरी में अंकित नोट्स अपने आप में पीड़िता की मनस्थिति और घटना के कारणों को बयान करती है।
गत 1 जनवरी, 2020 को पीड़िता के भाई ने कोतवाली में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी बहन कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्रा 30 दिसंबर,2019 की शाम को वह घर से बिना कुछ बताए निकली। उसके बाद वापसी नहीं की। काफी तलाश पर भी उसका कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।
इसी बीच, 5 जनवरी, 2020 को कॉलोनी से गुजरते नाले के किनारे कुएं में शव मिलने की जानकारी मिली। शिनाख्त हुई तो पुलिस ने मर्ग दर्ज कर कार्रवाई की। फिर जांच के दौरान पुलिस को लाल डायरी हाथ लगी, जिसमें पीड़िता ने प्रेम संबंध और बेवफाई का जिक्र कर कुछ नोट्स लिखे थे। तब पुलिस ने संजय के खिलाफ केस दर्ज कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में कार्रवाई की।
Published on:
17 Oct 2025 12:50 pm
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