किशोर गर्भधारण Teenage pregnancy के बढ़ते मामलों को देखते हुए, राज्य भर के सरकारी स्कूल और कॉलेज कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में हैं।
समग्र शिक्षा कर्नाटक Karnataka की राज्य परियोजना निदेशक विद्या कुमारी ने कहा, छात्रों में पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में एक सरकारी आदेश पारित किया गया है। यह कार्यक्रम नवंबर में शुरू होगा और जनवरी तक 40,000 सरकारी स्कूलों और 4,248 कॉलेजों में चलेगा।
शिक्षकों को पॉक्सो POCSO अधिनियम के बारे में पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। उन्होंने कहा, हमने एक समिति बनाई है जिसमें बाल अधिकार ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक वासुदेव शर्मा, कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य डॉ. थिप्पेस्वामी के.टी. और अन्य लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कक्षाएं भी आयोजित कर रहे हैं।
शर्मा ने कहा कि राज्य में किशोर गर्भधारण की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसके भावनात्मक और शारीरिक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार को यह पहल पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी। शिक्षकों या विशेषज्ञों से पहले छात्रों को मानव जीव विज्ञान और सुरक्षित तथा असुरक्षित स्पर्श के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए।
Published on:
19 Oct 2025 02:05 pm
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