
उदयपुर. रंजिश के चलते युवक की हत्या कर शव पेड़ से लटकाने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन आरोपियों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।
मांंडवा थाने में गत 8 फरवरी 2023 को मालजी भाई ने कोदरमाल, खुणा मांडवा निवासी लाडूराम पुत्र मोती बुम्बडिय़ा, पप्पूराम पुत्र कसा बुम्बडिय़ा, कन्हैयालाल उर्फ कूनी पुत्र भैरा, लूकेश उर्फ लोकिया पुत्र गुजरा, भैरा पुत्र मोती, मेहला उर्फ मोहनलाल पुत्र नाणिया, थावरा पुत्र नानिया, पप्पूराम पुत्र हमीरा, खीमा उर्फ मुकेश पुत्र गुजरा के खिलाफ उसके भाई वासू की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अपर लोक अभियोजक दिनेश गुप्ता ने 19 गवाह व 74 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर एडीजे-2 न्यायालय की पीठासीन अधिकारी दमयंती पुरोहित आरोपी लाडूराम, पप्पूराम पुत्र कसा बुम्बडिय़ा, कन्हैयालाल, लूकेश व भैरा को धारा 302 में आजीवन कारावास व 39-39 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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यह था मामला
परिवादी मालजी भाई ने मांडवा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी गीता ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसके साला भैराराम व अन्य ने हत्या की आशंका जताते हुए रंजिश पाल रखी थी। जबकि गीता की मृत्यु की रिपोर्ट पोसीना थाने में दर्ज है। परिवादी का कहना है कि 8 मार्च 2023 को उसका भाई वासु, भोपाल, सुनील व शैलेष ट्रैक्टर लेकर वेराकातरा कपास लेेने जा रही थे। उस वक्त आरोपी उसके भाई वासु को आरोपी जबरन जीप डालकर ले गए। 3 बजे गांव के सरपंच जयंतीभाई के फोन पर मैसेज व फोटो आया कि वासू पेड़ पर लटका हुआ था। पुलिस ने शव को उतरवाकर सीएचसी झाड़ोल में रखवाया। जांच में वासु के शरीर पर चोटें तथा गले में रस्सी के निशान मिले। आरोपियों ने भाई के साथ लठ से मारपीट कर सबूत मिटाने के लिए शव को कोदरमाल के जंगल में पेड़ पर लटका दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
Published on:
09 Apr 2025 01:23 am
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