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अब बिना पर्चे के नहीं मिलेगी ‘गर्भपात’ की दवा, 12 मेडिकल स्टोर को नोटिस

MP News: मिसोप्रोसटोल और मिफिप्रोस्टल का प्रयोग अक्सर गर्भपात के लिए बिना चिकित्सकीय निगरानी के किया जा रहा है.....

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: दवाओं के गलत उपयोग को रोकने और मेडिकल स्टोर्स पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाते हुए नए निर्देश जारी किए हैं।तीन ब्लॉकों के फार्मासिस्टों की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शोभा पटेल ने स्पष्ट कहा कि मिसोप्रोसटोल, मिफिप्रोस्टल और एविल जैसी दवाइयों को बिना डॉक्टर के पर्चे के किसी भी सूरत में नहीं बेचा जाए। इस दौरान डॉ. पटेल ने ये भी कहा कि इन दवाओं का दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है।

मिसोप्रोसटोल और मिफिप्रोस्टल का प्रयोग अक्सर गर्भपात के लिए बिना चिकित्सकीय निगरानी के किया जा रहा है। जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा रहता है। वहीं एविल दवा का उपयोग युवा नशे के रूप में भी कर रहे है। इस पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए है। मेडिकल स्टोर्स पर इन दवाओं की बिक्री केवल मान्यता प्राप्त डॉक्टर की पर्ची पर देने के निर्देश दिए है।

28 मेडिकल का किया निरीक्षण कर दिए निर्देश

बैठक में जिला खाद्य एवं औषधि निरीक्षक दिलीप अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में जिले के 28 मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया था। जिसमें 12 मेडिकल स्टोर्स में या तो फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे या फिर दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड अधूरा था। इस पर सभी 12 स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

यदि नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण जैसी कार्रवाई की जाएगी। ब्यावरा के भाग्यश्री मेडिकल, सारंगपुर के शीला मेडिकल और सुलभ मेडिकल, तलेन के गायत्री मेडिकल और आयुष्मान मेडिकल, खुजनेर के गोविंद मेडिकल, छापीहेड़ा के धनवंतरी मेडिकल, बालाजी मेडिकल, गोस्वामी मेडिकल, शेख मेडिकल और अभय फार्म एजेंसी और मेडिकल स्टोर को नोटिस दिया है।