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अंतिम दिन दर्ज हुई कई आपत्तियां, निस्तारण के बाद वार्डों पर लगेगी अंतिम मोहर

नगर परिषद वार्ड परिसीमन को लेकर आपत्तियां देने का गुरुवार को अंतिम दिन था। आखिरी दिन कांग्रेस ने आपत्तियां दर्ज करवाई। नगर परिषद में वार्डों के परिसीमन को लेकर आपत्तियां आई हैं। इसके अलावा उपखंड अधिकारी व जिला कलक्टर कार्यालय में आपत्तियां आई हैं।

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ब्यावर. वार्ड परिसीमन को लेकर आपतिया दर्ज करवाने पहुंचा कांग्रेस का ​शिष्टमंडल। 

वार्ड परिसीमन : कांग्रेस व निर्वतमान पार्षदों ने भी दर्ज करवाई आपत्तियां

ब्यावर. नगर परिषद वार्ड परिसीमन को लेकर आपत्तियां देने का गुरुवार को अंतिम दिन था। आखिरी दिन कांग्रेस ने आपत्तियां दर्ज करवाई। नगर परिषद में वार्डों के परिसीमन को लेकर आपत्तियां आई हैं। इसके अलावा उपखंड अधिकारी व जिला कलक्टर कार्यालय में आपत्तियां आई हैं। परिसीमन का आखिरी दिन बीत जाने के बाद अब इन आपत्तियों को संग्रहीत किया जाएगा। इन आपत्तियों का आकलन करने के बाद प्रशासन नए वार्डों की अधिसूचना जारी करेंगे। शहर में साठ वार्ड हैं। नगर परिषद में पहले भी 60 वार्ड थे। अब नए परिसीमन में इतने वार्ड ही रहेंगे। नगर परिषद में शामिल हुई ग्राम पंचायतों के भी वार्ड सृजित हो गए हैं। अब इन पर मोहर लगनी बाकी है। इसके बाद शहर की नगरीय सीमा बढने के साथ ही बाहरी क्षेत्रों में विकास नगर परिषद की देखरेख में होगा।ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का शिष्टमंडल गुरुवार को जिला कलक्टर से मिला। शिष्टमंडल ने प्रस्तावित वार्डों को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाईं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने प्रस्तावित वार्डों की सीमाओं को लेकर आपत्तियां दर्ज करवाई। ब्लॉक अध्यक्ष अशोक रांका, कांग्रेस नेता पारस पंच, मुकेश सोलंकी, दिनेश शर्मा, मुकेश मौर्य, दिलीप सिंह गोरा, विजेंद्र प्रजापति, सोहन मेवाड़ा, राजेश शर्मा, दलपत मेवाड़ा आदि ने वार्डों को लेकर आपत्तियां गिनाई। इसको लेकर वार्डवार आपत्तियां प्रशासन को दी।

राजीव गांधी पंचायतीराज संगठन के शिष्टमंडल ने राज्यपाल के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने कार्यालय पर नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन में बताया कि पंचायती राज एवं नगरीय निकायों का परिसीमन किया जा रहा है। इन संस्थाओं में से कुछ के 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी चुनाव स्थगित कर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं जो पूर्णतया अलोकतांत्रिक हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में भारत सरकार द्वारा जनगणना नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में परिसीमन नई जनगणना के आधार पर ही करवाया जा सकता है। परिसीमन नियमों में निर्वाचन वार्डों की सीमांकन के लिए यथासंभव एक ही जिला, तहसील, पुलिस थाना क्षेत्र, स्थानीय निकाय परिक्षेत्र, विधानसभा अथवा लोकसभा क्षेत्र की शर्त लगाई गई है। यहां ‘यथासंभव’ शब्द का कथित रूप से राजनीतिक दुरुपयोग किया गया है। दूसरी ओर नए जिलों के पुनर्गठन के बाद कई जिलों में इस सीमांकन में बदलाव होना संभव है। साथ ही आने वाले समय में लोकसभा एवं विधानसभा का भी परिसीमन प्रस्तावित है । ऐसी स्थिति में इन निकायों के परिसीमन की कार्यवाही भी लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के पश्चात ही किया जाना तार्किक रूप से एवं प्रशासनिक इकाइयों में पारस्परिक समन्वय की दृष्टि से उचित होगा। शिष्टमंडल में जिलाध्यक्ष राम यादव, जिला प्रभारी धर्मेश रिणवा, जिला उपाध्यक्ष अजय स्वामी, जिला महासचिव जीवराज जावा, जवाजा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश आर्य, शैलेन्द्र सांखला, जिला महासचिव सोमदेव साहू ,कर्मचारी नेता रामलाल लखंन, जिला सचिव महेन्द्र सिंह राणावत आदि शामिल रहे।

डोर-स्टेप काउंसलिंग व विधिक चेतना शिविर आयोजित

ब्यावर. आगामी दस मई को द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके तहत ग्राम पंचायत नरबदखेड़ा में गुरुवार को प्रशासन के सहयोग से डोर-स्टेप काउंसलिंग व मेगा विधिक चेतना शिविर आयोजित किया गया। तालुका अध्यक्ष एवं अपर जिला न्यायाधीश विजयप्रकाश सोनी ने बताया कि शिविर में पैनल सदस्य नरेन्द्र शर्मा, संजय सिंह गहलोत, ग्राम सरपंच आनन्द सिंह ने संबंधित पक्षकारान के राजीनामा योग्य दीवानी, फौजदारी, चेक अनादरण, राजस्व, किराया अधिकरण, मोटरवाहन के लंबित मामलों में समझाइश के माध्यम से निस्तारित करवाने के प्रयास किए गए। शिविर में नायब तहसीलदार राजेन्द्र सिंह राणा, राजस्व अधिकारी लोकेश मीणा, अर्जुन पोपावत ने जानकारी दी। कृषि अधिकारी मोहनलाल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ग्रामीणों को मिलने वाली कृषि ऋण योजना तथा सब्सिडी के बारे में जानकारी दी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना व न्यूनतम मजदूरी के प्रावधानों के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी।

राजकीय भूमि से हटाया अतिक्रमण

ब्यावर. ग्राम ब्यावर खास की जल प्रवाह क्षेत्र की राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। जिला कलक्टर महेंद्र खडगावत ने बताया कि ग्राम ब्यावर खास ‘नहर’ की लगभग 3 बीघा भूमि पर ग्राम के ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। इस संबंध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर तहसील प्रशासन एवं ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण हटवाया। जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को पुनः राजकीय कब्जे में लिया गया। जिला प्रशासन ने पानी के आव क्षेत्र में हो रखे अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश दिए हैं।

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