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दिल्ली में दुकानों पर अब रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, जानें क्या होंगे नियम

अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साल की शुरुआत में इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी थी।

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दिल्ली में दुकानों पर रात को भी महिलाएं करेंगी काम (Photo-Grok)

दिल्ली में दुकानों पर अब रात में भी महिलाएं काम कर सकेंगी। इसके लिए सरकार ने अपने फैसले को औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। साल की शुरुआत में इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी थी। अब अधिसूचना में इसकी अनुमति देने के नियम बनाए गए हैं। आइए जानते है वे कौन-कौन से नियम है…

  • महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति होगी लेकिन इसके लिए उनकी लिखित सहमति अनिवार्य होगी।
  • दिल्ली सरकार ने दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1954 के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार देने तथा उनके रोजगार की शर्तों से संबंधित दो प्रविष्टियां जोड़ीं।
  • इस अधिसूचना में कहा गया है कि आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) भी गठित करनी होंगी। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन और अधिकतम 48 घंटे की साप्ताहिक ड्यूटी का हकदार होगा।
  • अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी दिन नौ घंटे (भोजन और आराम के समय सहित) से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम नहीं करने दिया जाएगा।
  • इसके अलावा, किसी भी कर्मचारी को लगातार पांच घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • पात्र कर्मचारियों को दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1954 की धारा 8 के तहत सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई शिफ्ट कार्य होगा, तो वह इस तरह होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पाली में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए।

POSH और सुरक्षा नियम भी होंगे लागू

महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने वाली अधिसूचना में कहा गया है कि महिलाओं को नियुक्त करने वाले प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत आईसीसी का गठन करना होगा।

CCTV कैमरे लगाने होंगे

इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाने होंगे और उनकी फुटेज कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। दुकान निरीक्षक जैसे अधिकारियों के मांगने पर फुटेज प्रस्तुत करनी होगी।