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इमरान खान की बहन की मुश्किलें बढ़ीं, आतंकवाद निरोधी अदालत ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत ने PTI नेता इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई 2022 के हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में हुई है।

2 min read

भारत

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Devika Chatraj

Oct 21, 2025

Alima Khan

अलीमा खान की गिरफ्तारी का आदेश (IANS)

पाकिस्तान की रावलपिंडी स्थित एक आतंकवाद निरोधी अदालत (ATC) ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अलीमा खान को गिरफ्तार कर 22 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करे। यह फैसला पिछले साल 26 नवंबर को PTI द्वारा आयोजित हिंसक विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में आया है।

ATC जज ने जारी किया वारंट

ATC जज अमजद अली शाह की अदालत में सुनवाई के दौरान अलीमा खान की लगातार अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए यह वारंट जारी किया गया। जियो न्यूज और डॉन अखबार की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने अलीमा के गारंटर उमर शरीफ के खिलाफ भी गैर-जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही, रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर को गारंटर द्वारा जमा संपत्ति दस्तावेजों की जांच करने का आदेश दिया गया है।

पांच गवाहों दर्ज किया बयान

सुनवाई में 10 अन्य आरोपी अदालत में हाजिर थे, जिन पर उसी मामले में कार्यवाही चल रही है। पांच गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। अदालत ने अलीमा खान की अनुपस्थिति को न्यायिक प्रक्रिया में बाधा बताते हुए सख्त रुख अपनाया।

26 नवंबर प्रदर्शन में क्या हुआ?

पिछले साल 26 नवंबर को PTI ने तीन दिवसीय विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जेल में बंद इमरान खान की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बनाना था। प्रदर्शन के दौरान फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में 10,000 से अधिक PTI समर्थक डी-चौक की ओर बढ़े, जहां 20,000 सुरक्षाकर्मियों ने रोका। झड़पों में भारी मात्रा में आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप तीन रेंजर्स जवान और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। प्रदर्शन अचानक समाप्त हो गया, और PTI नेतृत्व के भागने की बात कही गई।

प्रदर्शन से जुड़े कई मामले दर्ज

रावलपिंडी जिले में इस प्रदर्शन से जुड़े कुल 29 मामले दर्ज हैं, जिनमें इमरान खान पर सात और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर सभी 29 केस हैं। इनमें से 1,383 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंधापुर और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हैं। सादिकाबाद पुलिस स्टेशन पर दर्ज इस केस में अलीमा खान सहित 10 आरोपी नामजद हैं, जिसमें सरकार विरोधी नारे, तोड़फोड़ और पथराव के आरोप लगाए गए हैं।

PTI का बयान

PTI ने इस कार्रवाई को "राजनीतिक बदला" करार दिया है। पार्टी के केंद्रीय मीडिया विभाग के बयान में कहा गया कि अलीमा खान को केवल इमरान खान का समर्थन करने और उनके संदेशों को साझा करने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर में अलीमा के खिलाफ एक अन्य FIR को भी पार्टी ने "फर्जी" बताया, जिसमें पाकिस्तान दंड संहिता की धाराओं 506, 147, 149, 382 और 427 के तहत केस दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में आतंकवाद संबंधी धाराएं जोड़ी गईं।

2023 में जेल गए इमरान खान

इमरान खान अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य मामलों में जेल में हैं। PTI का दावा है कि ये सभी केस राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में PTI को आरक्षित सीटों पर हिस्सेदारी मिलने के बाद पार्टी में उत्साह है, लेकिन इमरान की रिहाई की मांग तेज हो गई है। अदालत ने SP रावल डिवीजन मुहम्मद साद को अलीमा की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा है। मामला राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि PTI लगातार सरकार पर लोकतंत्र विरोधी कार्रवाइयों का आरोप लगा रही है।