Ncotine Gum : अब निकोटिन गम के लिए भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिपशन अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार के औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने तत्काल नियमों में संशोधन कर इसकी खुली बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की है। बोर्ड ने यह फैसला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की रिपोर्ट के बाद लिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि निकोटिन गम या गोलियां असरदार हैं लेकिन ओवर द काउंटर इनके उपलब्ध रहने से धूम्रपान करने वालों या न करने वालों में दुरुपयोग भी बढ़ सकता है।
दरअसल तंबाकू में निकोटिन एक नशीला पदार्थ होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक वर्ग तंबाकू की लत छुड़ाने में इसे बेहतर विकल्प मान रहा है। भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या भी करोड़ों में है जबकि एक वर्ग इसकी खुलेआम बिक्री के खिलाफ है। आईसीएमआर ने अलग-अलग चिकित्सकीय अध्ययन के बाद के बाद रिपोर्ट तैयार की थी।
इसके अतिरिक्त औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने टीका और दवाओं के पत्तों पर क्यूआर कोड को लेकर भी सिफारिश सौंपी है। बोर्ड ने यह कहा कि टीके पर खास तरह का यूनिक कोड होना चाहिए जिसके आधार पर टीके के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। मौजूदा समय में देश के दवा बाजार में करीब 300 ब्रांडों पर क्यूआर कोड लगाया जा रहा है, जिसकी राज्यों से जांच कराने के लिए कहा है।
Published on:
28 Apr 2024 01:25 pm
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