Consumer Rights: जयपुर। दीपावली से पहले उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा को लेकर उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेशभर में कंज्यूमर केयर अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। अभियान के तीसरे दिन विधिक मापविज्ञान अधिनियम-2009 और डिब्बाबंद वस्तुएं नियम-2011 के अंतर्गत कुल 86 फर्मों पर निरीक्षण कार्रवाई की गई। इनमें से 58 फर्मों में अनियमितताएं पाई गईं, जिन पर मौके पर ही 1 लाख 42 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, 7 फर्मों के कांटे जब्त किए गए।
विभागीय टीमों ने बताया कि कई दुकानों में सत्यापित बाट-माप और प्रमाण पत्र नहीं पाए गए, जबकि कुछ फर्मों ने डिब्बाबंद वस्तुओं पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित नहीं की थी। सभी दोषी फर्मों को नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
अब तक 13 अक्टूबर से शुरू हुए अभियान के दौरान कुल 274 फर्मों पर निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 197 फर्मों पर नियमों के उल्लंघन के प्रकरण दर्ज कर कुल 5 लाख 20 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
विभाग के अनुसार, यह अभियान 19 अक्टूबर तक लगातार जारी रहेगा। इसका उद्देश्य व्यापारियों को सही माप-तौल और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की उचित मात्रा व मानक प्राप्त हों।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उन्हें किसी वस्तु या सेवा में अनियमितता मिले, तो वे तुरंत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन 1800-180-6030, 14435 या वॉट्सएप नंबर 72300-86030 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन पर शिकायतों के साथ परामर्श और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है।
Updated on:
16 Oct 2025 02:08 pm
Published on:
16 Oct 2025 02:06 pm
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