MP High Court Gwalior (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)
MP News: ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पटवारी भर्ती(Patwari Recruitment) में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2005 के पहले की भर्ती वालों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देना होगा। इन्हें नई पेंशन योजना में लागू नहीं किया जा सकता है। पटवारी अवधेश सिंह भदौरिया सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अधिवक्ता आरबीएस तोमर ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2003 के पटवारी भर्ती विज्ञापन के आधार पर चयनित हुए थे और वर्ष 2004 तक उनका प्रशिक्षण एवं मेडिकल आदि प्रक्रिया पूरी कर दी गई थी।
इसके बावजूद नियुक्ति आदेश दिसंबर 2005 में जारी किया गया, जिससे उन्हें नयी पेंशन योजना में डाल दिया गया, जबकि अन्य कई अभ्यर्थियों को उसी चयन प्रक्रिया में 1 जनवरी 2005 से पहले नियुक्ति देकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया।
राज्य सरकार की ओर से कहा गया, नियुक्ति पत्र उपलब्ध पदों के आधार पर समय-समय पर जारी किए गए थे, इसलिए कट ऑफ डेट के बाद नियुक्त होने वालों को न्यू पेंशन स्कीम में रखा गया। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि यदि अभ्यर्थी की नियुक्ति में देरी विभागीय कारणों से हुई है, तो उसका नुकसान कर्मचारी पर नहीं थोपा जा सकता।
जब चयन प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण 1 जनवरी 2005 से पूर्व पूरी हो चुकी थी, तो केवल नियुक्ति आदेश के विलंब से जारी होने के कारण अभ्यर्थी को पुरानी पेंशन योजना से वंचित नहीं किया जा सकता।
Published on:
18 Oct 2025 11:39 am
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