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दिवाली पर पटाखे चलाने का समय तय वो भी सिर्फ ‘ग्रीन पटाखे’, आदेश जारी

Gwalior Administration Order : प्रशासन ने त्योहारी सीजन में पटाखे चलाने के नियम जारी कर दिए हैं। यही नहीं, पटाखे कितनी देर जलाए जाएंगे, इसे लेकर भी आदेश दिए हैं।

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Gwalior Administration Order

ग्वालियर में पटाखे चलाने का समय तय (Photo Source- Patrika)

Gwalior Administration Order : देशभर में बढ़ते वायु और ध्वनि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर प्रशासन ने भी त्योहारी सीजन में पटाखे चलाने के नियम जारी कर दिए हैं। यही नहीं, पटाखे कितनी देर जलाए जाएंगे, इसे लेकर भी आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय और हरित अधिकरण के आदेशों के अनुसार, मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर दीपावली पर पटाखों का निर्माण, विक्रय एवं उपयोग कराने के लिये कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, जिला पंचायत के सीईओ, जिले के सभी एसडीएम, जनपद पंचायतों के सीईओ, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, स्थायी आतिशबाजी विक्रेता संघ, फुटकर विक्रेता संघ सहित सभी संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय एवं हरित अधिकरण के आदेशों का पालन कराने को कहा गया है।

ग्रीन पटाखों का उपयोग

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि दीपावली पर्व पर रात 08:00 से रात 10:00 बजे तक ग्रीन पटाखों का उपयोग सकता है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित है।