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हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू, 29 अक्टूबर से 4 डिवीजन और 16 सिंगल बेंच में होगी मामलों की सुनवाई

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। इसमें चार डिवीजन और 16 सिंगल बेंच में मामलों की सुनवाई होगी।

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हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट में 29 अक्टूबर से नया रोस्टर लागू किया जा रहा है। इसमें चार डिवीजन और 16 सिंगल बेंच में मामलों की सुनवाई होगी। रोस्टर के अनुसार, पहली डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस बिभुदत्त गुरु डिवीजन बेंच के सभी मैटर्स ( संविधान की धारा 323 ए व 323 बी को छोड़कर) जनहित याचिकाएं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले, रिट पिटीशन क्रिमिनल मामले, अवमानना याचिका, क्रिमिनल अपील 2020 तक और धारा 482 के तहत दिए गए आवेदन पर सुनवाई करेंगे।

4 डिवीजन व 16 सिंगल बेंच में होगी मामलों की सुनवाई

जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच उन मामलों को सुनेगी जिसे किसी अन्य डीबी में नहीं भेजा गया है।वैवाहिक मामलों में प्रथम अपील भी सुनी जाएंगी। तीसरी डीबी में जस्टिस संजय श्याम अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल कमर्शियल अपील, 2016 तक की इक्विटल (सजा के खिलाफ) अपील और एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील सेक्शन 378 सीआरपीसी पर सुनवाई करेंगे।

जस्टिस रजनी दुबे, जस्टिस एके प्रसाद की चौथी डीबी सभी सिविल मामले जो किसी अन्य डीबी में न भेजे गए हों उन पर सुनवाई करेगी। इसके साथ कपनी अपील, टैक्स मामले , वर्ष 2015 तक की इक्विटल अपील और अन्य सभी रिट मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही 16 एकल पीठों में सुनवाई निर्धारित की गई हैं, उनमें चीफ जस्टिस की स्पेशल सिंगल बेंच समेत अन्य जजों की सिंगल बेंच भी शामिल हैं।