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CG High Court: श्मशान घाटों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, शासन से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट…

CG High Court: बिलासपुर जिले में छग हाईकोर्ट ने राज्य के श्मशान घाटों और अंत्येष्टि स्थलों की हालत सुधारने के लिए किए जा रहे उपायों पर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

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CG High Court: श्मशान घाटों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, शासन से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट...(photo-patrika)

CG High Court: श्मशान घाटों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, शासन से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट...(photo-patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में छग हाईकोर्ट ने राज्य के श्मशान घाटों और अंत्येष्टि स्थलों की हालत सुधारने के लिए किए जा रहे उपायों पर कार्रवाई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा दी गई जानकारी पर कोर्ट ने शपथपत्र के साथ यह बताने कहा है कि जो निर्देश जारी किए गए, उन पर कितना काम हुआ। अगली सुनवाई नवबर प्रथम सप्ताह में रखी गई है।

CG High Court: अंत्येष्टि स्थलों की हालत सुधारने के लिए क्या कर रहे

उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा रहंगी ग्राम पंचायत स्थित मुक्तिधाम में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। वहां मुक्तिधाम दयनीय स्थिति में पाई। मुक्तिधाम में न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं हैं। कोई चारदीवारी या बाड़ नहीं है जिससे यह पहचाना जा सके कि वह क्षेत्र कितना है या किस स्थान तक अंतिम संस्कार, दाह संस्कार या दफ़नाया जा सकता है।

वहां कोई पहुंच मार्ग नहीं है और उक्त मार्ग खाइयों से भरा हुआ है। बरसात में इनमें पानी भर गया था जिससे लोगों के लिए श्मशान घाट तक पहुंचना एक थकाऊ काम बन गया है। यह इलाका झाड़ियों से भरा है, जो यह सांपों और अन्य ज़हरीले कीड़ों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल होने से खतरनाक है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि सफाई का पूर्ण अभाव था।

हालत सुधारने की जानकारी दी शासन ने

दाह संस्कार से पहले और बाद में इस्तेमाल की गई चीज़ें, फेंक दिए गए कपड़े, पॉलीथीन बैग, शराब की बोतलें पड़ी थीं। अंत्येष्टि में शामिल होने वालों के लिए शेड या बैठने की कोई सुविधा नहीं है। लोगों को हर मौसम में घंटों खुले आसमान के नीचे खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने 29 सितंबर को इस पर संज्ञान लिया।

सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि मुक्तिधामों की हालत सुधारने के लिए कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर कलेक्टर की ओर से भी जिले में स्थिति सुधार के लिए काम शुरू होने की जानकारी दी। कोर्ट ने राज्य के मुय सचिव, सचिव, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग, को अंत्येष्टि स्थलों की हालत सुधारने के लिए क्रियान्वयन रिपोर्ट देने को कहा है।

ये निर्देश दिए हैं कोर्ट ने

  • नगर निगम, स्थानीय निकाय अंत्येष्टि स्थल पर तत्काल व्यापक सफ़ाई व स्वच्छता अभियान चलाए
  • कचरा, खरपतवार, जमा पानी व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाया जाए।
  • बुनियादी ढांचे की मरमत, जिले के सभी श्मशान घाटों की स्थिति की निगरानी।
  • सभी श्मशान-दफन के लिए एक रजिस्टर (डिजिटल या मैनुअल) रखा जाए।
  • स्थल पर एक हेल्पलाइन नंबर व शिकायत निवारण तंत्र प्रदर्शित किया जाए।
  • राज्य जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर सकता है, जिसमें नगरपालिका अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय गैर सरकारी संगठन शामिल होंगे, जो नियमित अंतराल पर श्मशान घाटों का निरीक्षण करेंगे।
  • राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी श्मशान-अंत्येष्टि घाटों के रखरखाव और उन्नयन के लिए पर्याप्त धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेगी।
  • राज्य श्मशान घाटों के उन्नयन और सुधार के लिए न्यूनतम मानक दिशा निर्देश रोडमैप तैयार कर सकता है।