छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
CG High court: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) भर्ती के मामले में सवाल उठाया है कि गड़बड़ी की अब तक जांच पूरी क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने इस मामले में अन्य परीक्षार्थियों और अधिकारियों की भूमिका पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। डिवीजन बेंच ने संबंधित सभी अपीलों को एक साथ सुनवाई के लिए प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि सीजी पीएसी 2021 में हुई गड़बड़ी को लेकर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताया गया कि परीक्षा नियंत्रक को हाल ही में गिरफ्तार किया गया है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि इसके बाद भी जांच अधूरी क्यों है? हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि जो अभ्यर्थी दोषी नहीं हैं, उनको अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि अंतिम समय में पेपर लीक हुआ था।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो परीक्षा पर पुनर्विचार करना चाहिए। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की बेंच में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से बताया गया कि 17 उम्मीदवारों की भूमिका की जांच चल रही है, जबकि अन्य आरोपियों के विरुद्ध अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रिपोर्ट में 41 नाम थे, अब 17 पर जांच और बाकी का क्या हुआ? कोर्ट ने शासन को यह बताने कहा कि अन्य उम्मीदवारों और पीएससी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कहां तक पहुंची?
इस घोटाले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 18 नवंबर 2024 को सीबीआई ने तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के तत्कालीन निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। 10 जनवरी को नितेश सोनवानी, ललित गणवीर, शशांक गोयल, भूमिका कटियार और साहिल सोनवानी को गिरफ्तार किया गया। ये सभी फिलहाल जेल में बंद हैं।
Published on:
16 Oct 2025 10:41 am
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