
Train Ticket Insurance प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
Train Ticket Insurance: अगर आप ट्रेन से लगातार यात्राएं करते रहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। मध्यप्रदेश के मुरैना शहर में रहने वाले रवि कुमार शर्मा को 45 पैसे का इंश्योरेंस कराने पर 10 लाख रुपए का बीमा क्लेम मिला है। बता दें कि उन्होंने यात्रा का टिकट कराते समय मात्र 45 पैसे का ट्रेवल इंश्योरेंस लिया था। यही कारण था कि उन्हें बीमा क्लेम मिला। हालांकि, इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। पांच साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक रवि कुमार शर्मा ने 19 अक्टूबर 2020 को मुरैना से निजामुद्दीन जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक किया था। टिकट बुकिंग के दौरान उन्होंने ट्रेवल इंश्योरेंस का विकल्प भी चुन लिया। 21 अक्टूबर की रात करीब 3:20 बजे मुरैना रेलवे स्टेशन पर तेज बारिश हो रही थी। लाइट जाने के कारण प्लेटफॉर्म पर अंधेरा था और कोच की पोजिशन बताने वाला डिस्प्ले बोर्ड भी बंद पड़ा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अचानक से जब ट्रेन आई तो उसमें डी-1 कोच का गेट बंद था, उन्होंने अंदर यात्रियों को दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाई लेकिन उससे पहले ही ट्रेन चल पड़ी, जहां पायदान पर चढ़ने के चक्कर में उनका पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म गिर पड़े। घटना के तुरंत बाद गंभीर रूप से घायल रवि को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।
रवि की मौत के बाद उनकी पत्नी ने बीमा क्लेम किय। जिसमें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी लगाए। हालांकि बार-बार बीमा कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने का हवाला देकर क्लेम देने से मना कर दिया। 30 सितंबर 2022 को मामला जिला उपभोक्ता आयोग, भोपाल में दायर किया गया। जब इस केस की सुनवाई हुई तो आयोग ने पाया कि मृतक के पास वैध टिकट और सक्रिय ट्रेवल इंश्योरेंस था और दुर्घटना यात्रा के दौरान हुई थी। आयोग ने यह भी माना कि आवश्यक दस्तावेज बीमा कंपनी को सौंपे जा चुके थे और कंपनी अतिरिक्त दस्तावेज मांगने का कोई प्रमाण पेश नहीं कर सकी। भुगतान न करना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया।
आयोग ने बीमा कंपनी को 10 लाख रुपये की बीमा राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये तथा मुकदमे के खर्च के रूप में 5 हजार रुपये देने को कहा। दो माह के भीतर भुगतान न करने पर 9 प्रतिशत ब्याज लागू होगा
ट्रेन यात्रा का बीमा कराने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस समय आप यात्रा का टिकट बुक करते है उसी समय IRCTC पर यह विकल्प दिया जाता है, जिसे चुनने पर यात्री अपने सफर को और सुरक्षित बना सकता है। टिकट करते समय आईआरसीटीसी या फिर मोबाइल ऐप पर लॉग-इन करना होता है, इसके बाद ट्रेन, यात्रा की तारीख और यात्रा का विवरण भरना होता है।
जब आपके पास पैमेंट का ऑप्शन आता है तो पहले ही आपको स्क्रीन पर ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखता है, जिसे यात्री को ओके करना होता है और यहां आप से 35 से 45 पैसे का शुल्क लिया जाता है, जबकि आपके नॉमिनी की जानकारी मांगी जाती है, जहां उम्र और संबंध के साथ जानकारी भरनी होती है, जब जानकारी पूरी भर जाती है तो टिकट कन्फर्म होते ही आपका बीमा भी एक्टिव हो जाता है। जिसकी जानकारी बीमा कंपनी के पास भेजी जाती है। साथ आपके पास भी पूरी जानकारी आपके मेल पर पहुंचा दी जाती है।
Published on:
11 Feb 2026 04:31 pm
बड़ी खबरें
View Allभोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
