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अल्पसंख्यक छात्रावासों में अधीक्षकों की नियुक्ति

- 115 राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावासों में होगा पदस्थापन - 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में मिलेगा 14,600 रुपए पारिश्रमिक

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Appointment of superintendents in minority hostels

Appointment of superintendents in minority hostels

अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने प्रदेशभर में संचालित राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास आवासीय विद्यालयों में अधीक्षक पदों पर नई नियुक्तियां की हैं। विभाग के निदेशक एमडी मीना ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि कुल 115 छात्रावासों में अधीक्षकों का पदस्थापन किया है। जारी आदेश के अनुसार नव नियुक्त अधीक्षक कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि (प्रोबेशन ट्रेनी) पर रहेंगे। इस अवधि में उन्हें मासिक पारिश्रमिक 14,600 हजार रुपए दिया जाएगा। हालांकि परिवीक्षा काल के दौरान उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि या अन्य भत्तों का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि परिवीक्षा काल में किसी अधीक्षक का कार्य प्रदर्शन या आचरण असंतोषजनक पाया गया, अथवा उनमें एक दक्ष छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 'ए' के रूप में कार्य करने की क्षमता नहीं दिखाई दी, तो सरकार उन्हें तत्काल सेवा से विमुक्त कर सकेगी।

वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप पारिश्रमिक

आदेश में उल्लेख है कि यह पारिश्रमिक वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों एवं उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी संख्या 25565/2015 (राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत) के निर्णय के अधीन रहेगा। इस निर्णय के परिणाम के अनुसार आगे की वित्तीय प्रक्रिया तय की जाएगी। निदेशालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो अभ्यर्थी पहले से राज्य सेवा में कार्यरत हैं, वे अपने मूल विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर नए पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। ऐसे कार्मिकों को सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व सेवा का लाभ प्रदान किया जाएगा। अल्पसंख्यक छात्रावासों में अधीक्षकों की नियुक्ति से प्रशासनिक कार्यों में सुगमता आएगी और विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं आवासीय प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

नियुक्ति एक नजर में

  • - कुल पदस्थापन:115 अल्पसंख्यक छात्रावासों में
  • - पद अधीक्षक: ग्रेड ए
  • - परिवीक्षा अवधि: 2 वर्ष
  • - मासिक पारिश्रमिक:14,600
  • - अन्य लाभ: परिवीक्षा काल में देय नहीं
  • - अधीनता: एसएलपी 25565/2015 के निर्णय पर आधारित