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अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब… जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें

CG High Court: भिलाई नगर निगम, रिसाली में आम लोगों से अधिक संपत्तिकर और पेनाल्टी वसूली जा रही है। इस विषय को लेकर नरेश कुमार चौबे ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।

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अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब... जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें(photo-patrika)

अधिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट सख्त, आयुक्त से मांगा जवाब... जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें(photo-patrika)

CG High Court: छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम, रिसाली में आम लोगों से अधिक संपत्तिकर और पेनाल्टी वसूली जा रही है। इस विषय को लेकर नरेश कुमार चौबे ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसकी पहली सुनवाई शुक्रवार को हुई। इसमें याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा ने रखा। केस में अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी।

CG High Court: जल्द लगेगी स्ट्रीट लाइटें

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 135 में विशिष्ट प्रावधान है कि धारा 132 की धारा (1) के खंड (ए) के तहत कर वार्षिक किराया मूल्य के 6 फीसद से कम और 10 फीसद से अधिक नहीं लिया जाएगा, तो फिर संपत्तिकर की उच्च दर की गणना करते हुए 22 अप्रैल 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया।

इस मामले में रिसाली नगर निगम आयुक्त को न्यायालय ने शपथ पत्र दाखिल करने कहा है। नगर निगम रिसाली आयुक्त मोनिका वर्मा ने कहा कि कर निर्धारण का स्लैब नियमों के आधार पर है। न्यायालय ने जवाब मांगा है। निर्धारित अवधि में जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।