
Life imprisonment for girlfriend's killer,Life imprisonment for girlfriend's killer
बैतूल। एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका का अन्य व्यक्ति से बात और चैङ्क्षटग करना इतना नगवार गुजरा की उसने गला घोंटकर प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या बताने शव पेड़ से लटका दिया। हत्या करने से पहले आरोपी ने प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। न्यायालय ने आरोपी को आजवीन कारावास की सजा सुनाई है।
एडीपीओ मनवीर सिंह ठेनुआ ने बताया अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही ने जंगल में लडक़ी की हत्या कर लाश को सीताफल के पेड़ पर लटका देने वाले आरोपी रोशन मर्सकोले (24) निवासी बोरीकास थाना झल्लार को धारा 302 में आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अन्य धाराओं में भी सभी सजा सुनाई गई है। एडीपीओ ने ठेनुआ ने बताया अभियुक्त रोशन और मृतिका एक दूसरे से प्यार करते थे। मृतिका अन्य लोगों से फोन पर बातचीत करती थी और चैटिंग करती थी। यह बात अभियुक्त रोशन को बुरी लगती थी। कई बार रोशन ने मृतिका को अन्य लोगों से बातचीत करने और ऑनलाइन रहने से मना किया था और इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। 29 नवम्बर 2020 को अभियुक्त रोशन उसके दोस्त विश्वनाथ उइके के साथ विश्वनाथ की मोटरसाइकिल से बैतूल से बोरीकास आया था। रोशन ने मृतिका को मिलने के लिए गांव से बाहर ढोलेमऊ रोड के किनारे पहाड़ी पर बुलाया था। अभियुक्त रोशन ने अपने दोस्त विश्वनाथ उइके को अपनी बुआ के लडक़े संतोष के साथ गांव में भेज दिया था और स्वयं मृतिका से मिलने गांव से बाहर ढोलेमऊ रोड के पास की पहाड़ी पर गया। वहा पर अभियुक्त रोशन ने ढोलेमऊ रोड के किनारे खेत में मृतिका के साथ लैंगिक (शारीरिक) सम्बन्ध बनाए और मृतिका की चुनरी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त रोशन ने हत्या करने के साक्ष्य छुपाने के लिए चुनरी से फंदा लगाकर मृतिका की लाश को सीता फल के पेड़ से लटका दिया था। 2 दिसंबर 2020 को लाश मिली थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया था।
Published on:
31 Aug 2023 09:37 pm
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