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बड़ी खबर: इन किसानों को नहीं मिलेगा ‘भावांतर योजना’ का लाभ, बदलेगा नियम

MP News: किसानों को अब भावांतर भुगतान योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे फसल की बिक्री का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से लेंगे। 24 अक्टूबर से कैश ट्रांजेक्शन वालों को नहीं मिलेगा फायदा।

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बेतुल

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Akash Dewani

Oct 16, 2025

Bhavantar Yojana benefit farmers cash transaction mp news

Bhavantar Yojana benefit farmers cash transaction (फोटो- सोशल मीडिया)

Bhavantar Yojana: कृषि उपज मंडी में सोयाबीन या अन्य फसलों की बिक्री पर नगद भुगतान लेने वाले किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभनहीं मिल सकेगा। योजना के तहत सभी भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम आरटीजीएस या एनइएफटी से ही किए जाएंगे। किसानों को योजना का लाभ लेने नियम का कड़ाई से पालन होगा। भावांतर भुगतान योजना का लाभ उन्हीं पंजीकृत किसानों को मिलेगा जो मंडी प्रांगण के भीतर व्यापारियों को अपनी उपज बेचेंगे। मंडी में आने वाले प्रत्येक ट्रैक्टर-ट्रॉली का नंबर रिकॉर्ड किया जाएगा। किसानों को वे अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली पर नंबर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। (MP News)

किसानों को दिया जाएगा लाभ

किसानों को अपनी उपज को सूखाकर, साफ-सुथरी, छनाई-बिनाई की हुई और उच्च गुणवत्ता बाली सोयाबीन लेकर मंडी में आना को एफ.ए.क्यू ग्रेड के अनुरूप माना जाएगा और ऐसी उपज पर ही योजना का लाभ दिया जाएगा। सिकुड़ी, दागदार, घुन लगी, टूटी या नमी वाली सोयाबीन को नॉन एफ.ए.क्यू मानते हुए योजना से बाहर रखा जाएगा। मंडी द्वारा एफ.ए.क्यू से निम्न गुणवत्ता की सोयाबीन के सैंपल पहले से सुरक्षित रखे गए हैं। (MP News)

24 अक्टूबर से मिलेगा लाभ

शासन की भावांतर योजना का लाभ 24 अक्टूबर से मिलेगा। इसके पहले मंडी में सोयाबीन और अन्य उपज बेचने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कृषि मंडी में नई सोयाबीन और मक्का की आवक शुरू हो गई है। किसान योजना के पहले उपज बेच रहे हैं। किसानों का कहना है कि अभी सामने दीपावली का त्योहार है। खरीदी करना है तो उपज बेचना ही पड़ेगा। (MP News)

ऑनलाइन भुगतान ही मान्य होगा

नगद मंडी में अनाज बेचने के बाद किसानों को भावांतर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान ही मान्य होगा। पंजीकृत किसानों को 24 अक्टूबर से योजना का लाभ मिलेगा। - सुरेश कुमार परते, सचिव कृषि मंडी, बैतूल