Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

cg crime news : हंसिया से सिर को कर दिया अलग, मिला आजीवन कारावास, वही नाबालिग से दुष्कर्म करने पर बीस साल कारावास की सजा

एक व्यक्ति का हंसिया से सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

3 min read
एक व्यक्ति का हंसिया से सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य मामले में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

Court Decision : एक व्यक्ति का हंसिया से सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) बालोद ताजुद्दीन आसिफ ने आरोपी टीकेश कुमार तुमरेकी पिता देवीलाल तुमरेकी (22) निवासी कोरगुडा, थाना बालोद को धारा 302 के तहत सजा सुनाई। 100 रुपए का अर्थदंड लगाया। पैरवी सनद कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने की।

इस तरह हुई घटना

उन्होंने बताया कि प्रार्थी भरतलाल देवांगन ने 12 अप्रैल 2024 को थाना बालोद में एफआईआर दर्ज कराई। इसके अनुसार 12 अप्रैल 2024 को रोज की तरह सुबह नित्य काम उसके परिवार वाले कर रहे थे। उसके पिता फगुवाराम घर का गोबर कचरा झोले में डालकर अपनी साइकिल से 9 बजे खेत निकले थे। रोज एक घंटे में लौट आते थे, लेकिन घटना के दिन दोपहर 12 बजे तक नहीं लौटे। वह मोटर साइकिल से पिता फगुवाराम को खोजने के लिए खेत गया। नहर पार में उसके पिता की साइकिल गिरी एवं पैरा बिखरा दिखा। उसने पास आकर देखा तो पिता मृत हालत में पड़े थे। सिर धड़ से अलग था। पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। विवेचना के दौरान पता चला कि घटना के बाद से टीकेश तुमरेकी लगातार गांव से बिना सूचना के बाहर है। उस पर नजर रखी गई। टीकेश तुमरेकी को घेराबंदी कर पकडऩे के बाद बारीकी से पूछताछ की गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना के समय प्रयुक्त एक नग लोहे की हंसिया एवं घटना के समय अभियुक्त के पहने गए कपड़ों को जब्त किया गया।

यह भी पढ़ें :

Patrika Alert : त्योहारी सीजन में जब हम मिठाई खा लेते हैं तब आती है जांच रिपोर्ट, तुरंत हो जांच की व्यवस्था

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने पर बीस वर्ष का कारावास

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आरोपी टीकम लाल मानकर उर्फ टुम्मन पिता भवनुराम मानकर (24) निवासी काडमरा वार्ड-एक थाना अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी धारा 363 में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 366 में सात वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।

यह भी पढ़ें :

Navratri Special : 135 वर्ष पहले बांधा तालाब से मां गंगा का प्रादुर्भाव हुआ

पीडि़ता घर में अकेली थी, माता-पिता काम से गए थे बाहर

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 9 सितंबर 2023 को सुबह पीडि़ता के माता-पिता बाहर काम करने गए थे। पीडि़ता घर में अकेली थी। शाम को पीडि़ता माता-पिता के घर आने पर नहीं मिली। आसपास तलाश करने के बाद 19 अक्टूबर 2023 को पिता ने थाना मंगचुवा में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। उप निरीक्षक प्रदीप कुमार कंवर ने धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।

आरोपी ने मोबाइल से शादी करने किया प्रपोज

विवेचना के अनुक्रम में ऑपरेशन मुस्कान के तहत गठित टीम ने 22 नवंबर 2024 को पीडि़ता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया। म.प्र.आ. देवकुमारी साहू ने पीडि़ता से पूछताछ की। उसने बताया कि वह अपनी बुआ के घर शादी कार्यक्रम में ग्राम पाउरखेड़ा गई थी, जहां आरोपी टेंट एवं माइक लगाने के लिए आया था, उसी दौरान आरोपी से जान-पहचान हुई थी। आरोपी से मोबाइल से बातचीत होती थी। आरोपी ने मोबाइल में शादी करने के लिए प्रपोज किया। 9 सितंबर 2023 को आरोपी ने फोनकर बताया कि वह काम के लिए नागपुर जा है। वापस नहीं आएगा। उससे साथ चलने कहा। वह सुबह 10 बजे घर में बस से अम्बागढ़ चौकी गई थी, जहां आरोपी मिला। उसे अपने साथ बस में राजनांदगांव ले जाकर अपनी बहन के घर एक दिन रखा था।

आरोपी ने कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया

दूसरे दिन ट्रेन से नागपुर ले जाकर मंदिर में उसकी मांग में सिंदूर भरकर एवं मंगलसूत्र पहनाकर शादी की। एक किराए के घर में उसे पत्नी के रूप में रखा। कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। 22 जनवरी 2024 को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद कर थाना मंगचुवा लेकर आए। आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376(2) (ढ) एवं संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 5(ठ). 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र 23 मार्च 2024 को प्रस्तुत किया