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बवासीर का इलाज कराने आए मरीज को लगाया 9 इंजेक्शन, इंफेक्शन फैलने से मौत, डॉक्टर गिरफ्तार

बवासीर बीमारी का इलाज कराने पहुंचे मरीज को अलग-अलग स्थानों पर 9 इंजेक्शन लगाने के बाद हुए इंफेक्शन की वजह से एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। एसडीओरी गुंडरदेही की जांच में इंजेक्शन लगाने वाले क्लीनिक संचालक डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई। मामले में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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बवासीर बीमारी का इलाज कराने पहुंचे मरीज को अलग-अलग स्थानों पर 9 इंजेक्शन लगाने के बाद हुए इंफेक्शन की वजह से एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। एसडीओरी गुंडरदेही की जांच में इंजेक्शन लगाने वाले क्लीनिक संचालक डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई। मामले में आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

ग्राम कांदुल में बवासीर बीमारी का इलाज के दौरान इंजेक्शन लगाने के बाद इंफेक्शन की वजह से एक निजी अस्पताल में 40 वर्षीय मरीज सुुभाष जगबंधु की मौत हो गई। मामले में क्लीनिक संचालक डॉ. रेखराम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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डॉक्टर ने अलग-अलग स्थानों पर 9 इंजेक्शन लगाया

पुलिस के अनुसार मृतक मरीज के पिता की रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्या गृह एवं रोजोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12, आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24, बीएनएस की धारा 105 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार ग्राम हज्जूधटोला चिल्हाटी जिला मोहला मानपुर निवासी आनंद राव जनबंधु ने जानकारी दी कि बेटे सुभाष जनबंधु को बवासीर होने पर 8 मई को इलाज कराने ग्राम कांदुल स्थित क्लीनिक में ले गया था। डॉक्टर ने अलग-अलग स्थानों पर 9 इंजेक्शन लगाया। इससे शौच के दौरान ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलने से पेट फूलने लगा। स्थिति खराब होने पर इलाज कराने अंबागढ़ चौकी के शासकीय अस्पताल ले गए। वहां से रेफर करने पर जिला अस्पताल राजनांदगांव और वहां से भी रेफर करने पर शंकराचार्य अस्पताल भिलाई में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 11 मई को मौत हो गई।

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जांच के दौरान डॉक्टर की डिग्री पाई गई फर्जी

मामले की जांच एसडीओपी गुंडरदेही ने की। जांच में पाया कि डॉ. रेखराम साहू की डिग्री का छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन नहीं है। सुभाष जनबंधु को लापरवाहीपूर्वक इंजेक्शन लगाया था जिससे सुभाष जनबंधु की मृत्यु हो गयी। आरोपी की पतासाजी कर थाना लाकर पूछताछ की गई। आरोपी डॉ. रेखराम साहू पिता स्व. खेदूराम साहू (54) साकिन कांदुल थाना अर्जुंदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया