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पराली जलाई तो भरना पड़ेगा जुर्माना! बहराइच में सात किसानों पर हुई कार्रवाई

डीएम ने जिले में पराली जलाने पर पूरी तरह रोक लगाई थी। लेकिन सात किसानों ने आदेश की अवहेलना कर दी। अब सभी पर हजारों का जुर्माना लगा है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि पराली जलाने के बजाय गोशालाओं में दान करें।

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Bahraich-news

जलती परली की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

बहराइच में प्रशासन ने पराली जलाने वालों पर सख्त रुख अपनाया है। जिले में सात किसानों को आदेशों की अवहेलना करने पर जुर्माने का सामना करना पड़ा है। डीएम अक्षय त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।

बहराइच जिले में पराली जलाने पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ किसानों ने नियमों की अनदेखी की। जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। डीएम अक्षय त्रिपाठी के निर्देश पर सात किसानों के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। मिहींपुरवा क्षेत्र के किसान विजय कुमार मलिक और नसीम, शिवपुर ब्लॉक के गोमती, नजीर और मुर्तजा अली तथा बलहा के गुलाम वारिस पर 2,500-2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं चित्तौरा क्षेत्र के प्रेमचंद को 5,000 रुपये का दंड भुगतना पड़ा है।

पराली जलाने के बजाय गोशालाओं में दान करें

डीएम ने कहा कि पराली जलाना न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। बल्कि इससे मनुष्य के स्वास्थ्य और पशुओं के चारे पर भी बुरा असर पड़ता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि पराली जलाने के बजाय उसे गोशालाओं में दान करें। इसके साथ ही डीएम ने कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों को चेताया है कि वे फसल कटाई के दौरान स्ट्रा रीपर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। नियमों का पालन न करने पर मशीनें सीज की जाएंगी। पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना भी लगाया जाएगा।

ग्राम प्रधान और लेखपालों को कड़े निर्देश

उन्होंने हल्का लेखपालों और ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखें। डीएम ने कहा कि जिले में स्वच्छ पर्यावरण और बेहतर खेती के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठाने को तैयार है।