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ये क्या? PM आवास घरों को तहसील कोर्ट ने बताया ‘अतिक्रमण’, 40 परिवारों को भेजा नोटिस

MP News: तीन दशक से रह रहे 40 से ज्यादा परिवार अचानक अतिक्रमणकारी घोषित कर दिया गया। पीएम आवास में बने पक्के घरों पर भी कार्रवाई की तलवार, प्रशासन ने नोटिस थमाकर बढ़ाई दहशत।

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tehsil court notice pm awas homes declared encroachment badwani mp news

tehsil court notice pm awas homes declared encroachment badwani (फोटो- सोशल मीडिया)

PM Awas Homes: बड़वानी शहर से लगे तलूनखुर्द गांव के 40 से अधिक परिवारों पर प्रशासन की सख्ती बढ़ गई है। तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी नोटिस (Tehsil Court Notice) में बैडीपुरा स्टेडियम के पास शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने का आरोप लगाया गया है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि ग्राम तलूनखुर्द स्थित सर्वे नंबर 33/1 रकबा 5.121 हेक्टेयर भूमि के एक हिस्से पर अवैध निर्माण किया गया है।

नोटिस में दी गई चेतावनी- एक लाख का लगेगा जुर्माना

प्रशासन ने इसे मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 (संशोधित 2018) की धारा 248 के अंतर्गत दंडनीय बताया है। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अतिक्रमण हटाने के साथ ही संबंधित लोगों पर एक लाख रुपए तक अर्थदंड और सिविल जेल की कार्रवाई हो सकती है। नायब तहसीलदार ने सभी को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।मंगलवार को कई प्रभावित परिवार कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंचे थे और आवेदन सौंपा। उन्होंने कहा कि वे यहां 30 से 40 वर्षों से रह रहे हैं और अब प्रशासन अचानक उन्हें अतिक्रमणकारी बता रहा है। (mp news)

35 मकान पीएम आवास में बने

ग्रामीणों ने ये भी बताया कि कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत मकान दिए गए हैं। करीब 35 परिवारों ने इन योजनाओं से पक्के मकान बना लिए हैं। ऐसे में अब मकान तोडने की कार्रवाई उनके लिए जीवन का बड़ा संकट बन गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उन्हें बेघर न किया जाए, बल्कि मकानों के पट्टे दिए जाएं। मजदूरी कर जीवनयापन करने वाले इन परिवारों का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई है। (mp news)

अतिक्रमणकारियों को दिए नोटिस- तहसीलदार

तलूनखुर्द गांव में खेल परिसर के पास शासकीय चरनोई भूमि पर 40 लोगों ने अतिक्रमण किया है। ये लोग पट्टा की मांग लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे, जहां उन्हें स्पष्ट कर दिया गया कि ये चरनोई भूमि है और यहां से हटना ही होगा। नायब तहसीलदार कोर्ट ने भी सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। पहले भी इन्हें अतिक्रमण हटाने की समझाइश दी जा चुकी है।- हितेंद्र भावसार, तहसीलदार बड़वानी