राजस्थान (Rajasthan)सरकार ने दीपावली से ठीक पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा तोहफा(Family Pension) दिया है। वित्त विभाग (नियम प्रभाग) ने 10 अक्टूबर 2025 को (Pension Rule 2025)जारी एक अधिसूचना में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में महत्वपूर्ण संशोधन का ऐलान किया है। इस संशोधन के तहत अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी की संतान को, विवाहित (Married Disabled Children Pension)होने के बावजूद भी पारिवारिक पेंशन (Family Pension) का लाभ मिलेगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।