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Disability certificate to Filaria patients फाइलेरिया मरीजों को भी दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। फाइलेरिया मरीजों को अब प्रमाण पत्र दिया जायेगा। 40 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने स्टेज 4 से 7 तक के फाइलेरिया रोगियों के लिए आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार इन मरीजों को दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया यानी हाथी पांव के मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश जारी किया है। ऐसे हाथीपांव मरीज जिनका स्टेज 4 से 7 के बीच है। उन्हें दिव्यांगता श्रेणी में शामिल किया जाएगा। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र जारी कर यह आदेश दिया गया है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सत्य प्रकाश ने बताया कि फाइलेरिया मरीजों को स्वालंबन कार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो और मोबाइल नंबर जरूरी है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूनिक डिसेबिलिटी आईडेंटिटी यानी यूडीआईबी कार्ड के रूप में मिलेगा।
शासनादेश के अनुसार यूडीआईबी जारी होने के बाद लाभार्थियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मिलने वाली शासन की सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। सीएमओ ने बताया कि ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। शासनादेश के अनुसार फाइलेरिया मरीजों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
Updated on:
21 Oct 2025 02:47 pm
Published on:
21 Oct 2025 02:24 pm
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