
मृतका मनीषा व आरोपी पति कुलदीप। फोटो: पत्रिका
टोंक। पुरानी टोंक थाना पुलिस ने छावनी स्थित मोहल्ला करोलियान में संदिग्धावस्था में हुई गर्भवती महिला की मौत मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्रसिंह भाटी के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी के सुपरविजन में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति कुलदीप नायक पुत्र बाबूलाल नायक को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिपिक के पद पर है।
पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी ने बताया कि मामडोली थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर निवासी प्रहलाद पुत्र रमेशचंद नायक ने मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि उसकी बहन के पति समेत ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग को लेकर हत्या की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया।
पुरानी टोंक थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में मृतका के भाई प्रहलाद ने आरोप लगाया था कि उन्हें देर रात बहन की मौत की सूचना दी गई। जब वे टोंक पहुंचे तो उन्हें बहन के शरीर पर कई चोट के निशान मिले। इससे पहले भी उनकी बहन ने मारपीट की शिकायत परिजनों से की थी।
उल्लेखनीय है कि मृतका मनीषा की शादी 30 अप्रेल 2025 को छावनी चौराहा निवासी कुलदीप नायक के साथ हुई थी। गत 28 अक्टूबर की रात विवाहिता की संदिग्धावस्था में मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। सूचना के बाद मृतक के भाई समेत पीहर पक्ष के लोग टोंक पहुंचे थे और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
Published on:
29 Oct 2025 02:44 pm
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