
श्रीगंगानगर। साधुवाली क्षेत्र के चक 3 डी में लिंक चैनल पर सायफन निर्माण नहीं किए जाने और काश्तकारों को सिंचाई पानी से वंचित रखने के मामले में अदालत के आदेश पर गुरुवार को जल संसाधन विभाग के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। सेशन कोर्ट के नाजिर विनोद मिड्ढा की अगुवाई में विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय से मेज, कुर्सी, कंप्यूटर और वाहनों सहित अन्य सामान की कुर्की प्रक्रिया अपनाई गई। अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि साधुवाली निवासी हरचंद बिश्नोई ने वर्ष 2010 में ग्राम न्यायालय में जिला कलक्टर और जल संसाधन विभाग के खिलाफ दावा दायर किया था। परिवाद में उल्लेख किया गया कि साधुवाली एरिया में वर्ष 1984 में लिंक चैनल का निर्माण हुआ था। उस समय चक 1 डी और चक 3 डी के काश्तकारों को सिंचाई पानी उपलब्ध कराने के लिए सायफन बनाने का आश्वासन दिया गया था। आरोप है कि जल संसाधन विभाग ने चक 3 डी की करीब 26 बीघा भूमि के लिए सायफन का निर्माण नहीं किया, इससे यह क्षेत्र अनकमांड घोषित हो गया और काश्तकारों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ा। अदालत से विभाग को सायफन निर्माण के निर्देश देने की मांग की गई, लेकिन विभाग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए निर्माण नहीं किया। ग्राम न्यायालय ने काश्तकारों के पक्ष में निर्णय सुनाया, जिसके खिलाफ विभाग ने एडीजे कोर्ट संख्या दो में अपील की। वर्ष 2024 में वहां से भी राहत नहीं मिलने पर विभाग ने हाईकोर्ट का रुख किया। इस दौरान मूल परिवादी हरचंद बिश्नोई का निधन हो गया, इसके बाद उनके भाई मनोहरलाल बिश्नोई ने पैरवी जारी रखी।
एडीजे और हाइकोर्ट में भी अपीलें हुई खारिज
वर्ष 2025 में हाईकोर्ट ने भी ग्राम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए काश्तकारों के हित में सायफन निर्माण के निर्देश दिए। इसके बाद मामला पुनः ग्राम न्यायालय पहुंचा, जहां इजराय याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिए जल संसाधन विभाग के फर्नीचर, कंप्यूटर और वाहनों की कुर्की के आदेश जारी किए। गुरुवार को न्यायालय के आदेश की पालना में विभागीय कार्यालय में सामान की कुर्की की कार्रवाई की गई। 16 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस कार्रवाई से प्रभावित काश्तकारों में उम्मीद जगी है कि अब सायफन निर्माण का रास्ता साफ होगा और उन्हें सिंचाई पानी मिल सकेगा।
Updated on:
12 Feb 2026 10:18 pm
Published on:
12 Feb 2026 10:17 pm
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