श्रीगंगानगर. सूरतगढ़ क्षेत्र में महज चार साल की बच्ची के साथ उसने रिश्ते में लगते नाना ने रिश्तों को तार तार करने के दोषी पर अदालत ने सख्त कदम उठाया है। पिछले साल हुई इस घटना के आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत ने उसे आजीवन कारावास व दो लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय गुरुवार को पोक्सों प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या एक के स्पेशल जज योगेश जोशी ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक मनोहरलाल पंवार के अनुसार पीडि़ता के पिता ने सूरतगढ़ मेँ मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उसकी दो बेटियां है, बड़ी चार साल और दूसरी आठ माह की है। वह अनूपगढ़ एरिया से अपने गांव को छोड़कर पत्नी व बेटियों के संग सूरतगढ़ एरिया में आकर मजदूरी करने लगा। सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में पत्नी के मामा का मकान किराये पर ले लिया। 22 अगस्त 2024 को वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने के लिए चला गया। जाते समय इस रिश्तेदार को दोनों बेटियों को रखवाली की जिम्मेदारी दी। शाम को बरसात होने के कारण वह और उसकी पत्नी करीब सात बजे वापस लौटे तब चार वर्षीय उसकी बेटी ने अपनी मां को प्राइवेट पार्ट में दर्द होने की शिकायत की। तब ब्लडिंग हो रखी थी। इस बच्ची ने बताया कि उसके नाना गंदे है और उन्हेांने गलत काम किया। उसके शोर मचाने के बावजूद वह नहीं माना। पीडि़त पक्ष ने आसपास बसे लोगों के माध्यम से पुलिस की मदद ली। सूरतगढ़ पुलिस ने पीडि़ता के मेडिकल मुआयने के बाद साक्ष्य एकत्र किए। इसमें गलत काम होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी जगदीश कुमार को गिरफतार किया और अदालत में चालान पेश कर दिया।
अदालत ने आरोपी जगदीश कुमार को दोषी मानते हुए पोक्सो की धारा 5 एम व धारा 6 और धारा 5 एन और धारा 6 में उम्रकैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोषी शेष प्राकृत जीवनकाल सजा बिताएगा। इसके साथ साथ अदालत ने आरोपी की ओर से जुर्माना राशि दो लाख रुपए जमा होने पर उसे पीडि़त बच्ची केा प्रतिकर के रूप में देने के आदेश किए है।
Published on:
09 Oct 2025 11:30 pm
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