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किशोरी से पहले की दोस्ती फिर किया बलात्कारी, अब बीस साल की कैद और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

- हाइकोर्ट की फटकार पर अनूपगढ़ पुलिस ने की थी आरोपी की गिरफ्तारी

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श्रीगंगानगर. पिछले साल अनूपगढ़ क्षेत्र में एक किशोरी को अगवाकर बलात्कार कर गर्भवती बनाने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सोमवार को यह निर्णय पोक्सो प्रकरण की स्पेशल कोर्ट संख्या दो ने सुनाया। इस मामले में हाइकोर्ट की फटकार के बाद अनूपगढ़ पुलिस ने आरोपी को दबोचा और पीडि़त किशोरी को दस्तायाब किया था। यह मामला पिछले साल का है। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि पिछले साल 7 जून 2024 को पीडि़ता के पिता ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में गुमशुदी कराई। इसमें बताया कि उसकी सौलह वर्षीय बेटी बीती रात को घर से गायब हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। इसमें पहलू सामने आया कि इस किशोरी से इंस्टाग्राम पर हरियाणा के सिरसा जिले के शहीदांवाली गांव निवासी संदीप कुमार ने दोस्ती की। इसके बाद उसे बहलाफुसलाकर ले गया। आरोपी का सहयोग करने पर अनूपगढ़ क्षेत्र चक 12 पी निवासी जजसिंह की भूमिका सामने आई। इस सहयोगी से भी पूछताछ की गई। इधर, पुलिस ने किशोरी की तलाश में सिरसा जिले के कई गांवों के अलावा बीकानेर, चंडीगढ़ और पंजाब के कई शहरों में दबिश दी लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में पीडि़त पक्ष ने 9 दिसम्बर 2024 को राजस्थान हाइकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इस पर हाइकोर्ट ने अनूपगढ़ सीआई अनिल कुमार को तलब किया। उन्हेांने रिपोर्ट पेश की आरोपी संदीप के परिजन उसे पहले ही घर से बेदखल कर चुके है। हाइकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने फिर से तलाशी अभियान शुरू किया।

तब पुलिस ने घो​​षित किया था पन्द्रह हजार रुपए का ईनाम

एसपी श्रीगंगानगर ने आरोपी संदीप कुमार पर पन्द्रह हजार रुपए का ईनाम घोषित किया। इधर, आरोपी संदीप कुमार ने भी चंडीगढ हाइकोर्ट में याचिका दायर की लेकिन राजस्थान पुलिस की छापेमारी को देखते हुए वह चंडीगढ़ हाइकोर्ट में पेश नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस ने पीडित किशोरी को आरोपी संदीप कुमार के गांव के पास ईटभटठे से दस्तायाब किया। यह किशोरी गर्भवती हो चुकी थी। उसकी मेिउकल रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ बलात्कार करने की विभिन्न धाराएं और जोड दी। वहीं सहयोगी जजसिंह के खिलाफ जांच लंबित रखी गई और आरोपी संदीप के खिलाफ अदालत में चालन पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक बराड ने बताया कि पोक्सों की धारा 3-4 में दस साल कठोर कारावास व पचास हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो की धारा 5 दो -धारा 6 और धारा 5 जे एवं धारा 6 में बीस-बीस साल कठोर कारावास व पचास-पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।