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बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट से बड़ी राहत

pandit dhirendra shastri: महाकुंभ के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 'देशद्रोही' वाले बयान पर संज्ञान लेने से कोर्ट का इंकार, याचिका खारिज..।

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pandit dhirendra shastri

pandit dhirendra shastri (source-bageshwar dham facebook page)

pandit dhirendra shastri: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दायर पर सुनवाई करने से शहडोल कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर शहडोल कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। हालांकि कोर्ट ने परिवाद को प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित न होने पर खारिज कर दिया।

'देशद्रोही' वाले बयान को लेकर दायर की थी याचिका

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ संदीप तिवारी ने शहडोल कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इस परिवार में आरोप लगाया गया था कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि ‘जो महाकुंभ में नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।’ परिवादी ने इसे असंवैधानिक, आपत्तिजनक और भड़काऊ बताते हुए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197(2), 299, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 66A, 67 के तहत कार्रवाई की मांग की थी।

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कोर्ट से राहत

न्यायिक मजिस्ट्रेट सीताशरण यादव की अदालत ने मामले की सुनवाई हुई इस दौरान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से अधिवक्ता समीर अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि कथावाचक के माध्यम से कोई ऐसे शब्द नहीं कहे गए थे, जिससे परिवादी आहत होता हो या किसी का भी अपमान होता हो। उनके बयान किसी वर्ग को उकसाने वाले, अमर्यादित अथवा भडक़ाऊ नहीं थे। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परिवादी के आरोपों को निराधार पाते हुए परिवाद निरस्त कर दिया।