सतना, Jun 05, 2020

patrika
सतना। मप्र के सतना जिले में सरकारी भूमि पर कब्जा कर निजी भूमि पर बलपूर्वक आम रास्ता बनाने के एक मामले में लोकोपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के न्यायाधीश डीपी मिश्रा ने याचिका को त्वरित सुनवाई में लिए जाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कलेक्टर, तहसीलदार, महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण समेत 9 को नोटिस जारी किया है। लोकोपयोगी कोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख 13 जून तय की है। सुरेंद्र मोहन कुशवाहा सरपंच ग्राम पंचायत खगौर और बारी निवासी हरीश द्विवेदी ने याचिका में आरोप लगाया कि बारी से मझियार मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग द्वारा कराया जा रहा है।
इसका निर्माण शासकीय आराजी 17,31,35 और 76 से नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा अपनों को लाभ पहुंचने के लिए निजी भूमि आराजी खसरा नम्बर 15,16,77,77/2 पर बलपूर्वक निर्माण के प्रयास किए जा रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया कि तहसीलदार, महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सहित अन्य जिम्मेदारों से शिकायत की गई थी, लेकिन मिलीभगत के चलते उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया।
लोकोपयोगी कोर्ट ने सतना कलेक्टर, तहसीलदार रामपुर बाघेलान, महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, स?क ठेकेदार ओमप्रकाश पटेरिया, शोभित द्विवेदी, सुमित द्विवेदी, राजीव और नंदीलाल गर्ग को नोटिस जारी किया है।
Published on: 05 Jun 2020 06:15 pm

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