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खलीलाबाद कोतवाल पंकज पांडेय निलंबित, विवेचना के दौरान गंभीर लापरवाही पर मिले दोषी…अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने का आरोप

संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद शहर कोतवाल पंकज पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। धनघटा थाना प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश दुबे को खलीलाबाद का नया कोतवाल नियुक्त किया गया है।

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फोटो सोर्स: पत्रिका, निलंबित इंस्पेक्टर

एडीजी जोन गोरखपुर की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद कोतवाली खलीलाबाद के प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय को मंगलवार को निलंबित कर दिया गया।

यह कारवाई SP संतकबीर नगर संदीप कुमार मीना ने की है। आरोप है कि हाईकोर्ट से जुड़े मामलों की विवेचना के दौरान लापरवाही बरती गई और अभियोजन को कमजोर करने का प्रयास किया गया।

दो अलग-अलग मुकदमों से जुड़ा है मामला

SP ने बताया कि मामला बस्ती जनपद के थाना पैकोलिया में वर्ष 2018 एवं 2021 में दर्ज दो अलग-अलग मुकदमों से जुड़ा है। उस समय पंकज कुमार पांडेय पैकोलिया के थानाध्यक्ष थे, जबकि मुकदमों की विवेचना उप निरीक्षक अरविंद कुमार द्वारा की जा रही थी, जो वर्तमान में सिद्धार्थनगर जनपद में तैनात हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर ADG जोन द्वारा कराई गई जांच

इन मामलों को लेकर शिव कुमार हैबियस कॉर्पस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के नाम से उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रकरण की जांच एडीजी जोन गोरखपुर मुथा अशोक जैन द्वारा कराई गई।

जांच में सामने आया कि विवेचना के दौरान न्यायालय के निर्देशों का समुचित अनुपालन नहीं किया गया तथा अभियुक्तों के पक्ष में कार्य करते हुए मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया गया।

रिपोर्ट में दोषी पाए गए आरोपी, SP ने किया सस्पेंड

एडीजी की रिपोर्ट में तत्कालीन थानाध्यक्ष पंकज कुमार पांडेय एवं तत्कालीन विवेचक एसआई अरविंद कुमार को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई। रिपोर्ट के आधार पर SP संतकबीर नगर ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए पंकज कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

विभागीय जांच जारी, रिपोर्ट आने पर की जाएगी आगे की कारवाई

निलंबन अवधि में इंस्पेक्टर पंकज कुमार पांडेय को पुलिस लाइन संतकबीरनगर से संबद्ध किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने तथा किसी अन्य सेवा या व्यवसाय में संलग्न होने पर रोक लगाई गई है। मामले में विभागीय जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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