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#Ratlam में तीर्थ यात्रियों से लूट करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया।

High Court issues notice to government on OBC reservation
MP Highcourt jabalpur

रतलाम. रतलाम व धौंसवास के बीच फोरलेन पर मिनी बस के यात्रियों से लूट करने वाले दो आरोपियों किशन पिता गलिया निवासी बामनिया नाका बदनावर व राजेश पिता भूदरावाखला निवासी मछलियां बाखला फलीजा जिला झाबुआ को को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव की कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार के जुर्माने से दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने बताया कि 26 अगस्त 2015 को फरियादी भेरूलालधाकड़ निवासी जावरा ने पुलिस थाना नामली पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 20 अगस्त 2015 को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जगन्नाथ पुरी दर्शन करने गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी कमलाबाई धाकड़ के अलावा रामकन्याबाई, कृष्णा कंवर, मनीराम, निहाल कुंवर, देवीसिंह शिवकुमार, श्यामाबाई, फूलाबाई, कमलाबाई, मोहनसिंह सभी निवासी जावरा थे। 26 अगस्त 2015 की रात लगभग 11.30 बजे जावरा फाटक से मिनी बस में बैठकर जावरा जा रहे थे। बस से इप्का फैक्ट्री से थोड़ा आगे पहुंची थी कि उसका टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर आरिफ शेख बस को इफ्क़ा फैक्ट्री व धोसवास के बीच सडक़ किनारे खड़ी करके टायर बदलने लगा। तभी लगभग रात में अचानक खेत की तरफ से दो व दो लोग इप्का फैक्ट्री की तरफ से डराते हुए आए। आते ही मारपीट व छीना झपटी शुरू कर दी। बदमाशों ने उसके साथ डंडे से मारपीट की। उन्हें घसीटकर खेत की तरफ ले गए और जेब से 4500 रुपए निकाल लिए।

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

दो बदमाशों ने बस के अंदर बैठी महिलाएं रामकन्याबाई, कृष्णा कुवर, कमलाबाई, निहाल कुंवर, शिवकुंवर, श्यामाबाई, फूलाबाई व कमलाबाई से छीना झपटी की। इनमें रामकन्या बाई, कृष्णा कंवर के टॉप्स, सोने की बाली व खोटा मंगलसूत्र, मनीराम गवली के सोने के ताबीज, एक चांदी का कड़ा, एक चांदी की अंगूठी व 2500 रुपए नगदी, देवीसिंह राजपूत से पर्स, एक झोला, कमलाबाई का एक झोला व 1500 रुपए नगदी और मोहनसिंह राजपूत से 400 रुपए नगदी डराकर छीन लिए। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया।

कुछ दिन बाद ही धरा गए

विवेचना के दौरान थाना प्रभारी आरसी दांगी ने 1 सितंबर 2015 को मुखबिर सूचना के आधार राजेश के घर माछलियां पहुंचकर आरोपी किशन, राजेश और भूदरा को गिरफ्तार किया। इनसे लूटी हुई वस्तुएं खरीदने के आरोप में ग्राम राजगढ़ थाना सरदारपुर भोई मोहल्ला निवासी लक्ष्मीबाई को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ कर उनसे लूटी हुई सामग्री एक सोने की बाली, एक लोहे के हथौड़ी, मंगलसूत्र, एक जोड़े सोने के टॉप्स, एक चांदी की अंगूठी जब्त किए गए। विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आरोपी भूदरा की मृत्यु हो गई व अन्य आरोपी लक्ष्मीबाई को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। शेष दोनों को उक्त सजा सुनाई।