उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा (Photo Patrika)
CG News: डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक विधेयक लाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में चंगाई सभा से निपटने के प्रावधान भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में हम एक अधिनियम लाएंगे।
मेरा मानना है कि यह सभी राज्य-स्तरीय कानूनों (धर्मांतरण विरोधी) से एक कदम आगे होगा, क्योंकि हमने इन सभी कानूनों का अध्ययन करने के बाद मसौदा बनाया है। साथ ही चंगाई सभा जैसे आयोजन जो हम सभी जानते हैं कि लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जाता है। इसे रोका जाना चाहिए।
इससे (चंगाई सभा) निपटने के लिए कानून में एक प्रावधान की आवश्यकता है, जो इस अधिनियम में किया जाएगा। वर्तमान में, ऐसे मामले छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 के अंतर्गत आते हैं। राज्य में धार्मिक परिवर्तन के आरोप एक ध्रुवीकरण मुद्दा रहे हैं। इस साल 25 जुलाई को, केरल की दो ननों को दुर्ग सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने नारायणपुर जिले की तीन महिलाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था।
जनवरी 2023 में भीड़ ने नारायणपुर में चर्च में तोड़फोड़ की और पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों पर हमला किया। इस घटना के बाद ईसाई धर्म अपनाने वाले 100 से अधिक लोगों का कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में सामाजिक बहिष्कार किया गया था, उन्हें स्टेडियम में रहना पड़ा था। कथित धर्मांतरण को लेकर रायपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिणपंथियों और ईसाइयों के बीच कई बार टकराव हुआ है। बस्तर क्षेत्र में, ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों और दलितों को अपने मृतकों को गांव के कब्रिस्तानों में दफनाने पर भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है।
Updated on:
16 Oct 2025 11:14 am
Published on:
16 Oct 2025 11:10 am
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