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इस जिले में 23 अक्टूबर तक धारा 163 लागू; ड्रोन कैमरे से शूटिंग करने वाले हैं तो पहले पढ़ लें ये खबर

Diwali 2025: 23 अक्टूबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि असामाजिक तत्व इन अवसरों पर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं।

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diwali 2025 section 163 imposed in gautam buddha nagar noida

23 अक्टूबर तक धारा 163 लागू। फोटो सोर्स-Ai

Diwali 2025: त्योहारों के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। यह आदेश 23 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान छोटी दीपावली, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही विभिन्न संगठनों की ओर से संभावित धरना-प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी आशंका जताई गई है।

जुलूस या सार्वजनिक समूह बनाना प्रतिबंधित

पुलिस प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि असामाजिक तत्व इन अवसरों पर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में एकपक्षीय रूप से जारी आदेश में कुछ जरूरी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आदेश के मुताबिक बिना अनुमति 5 या ज्यादा लोगों का किसी भी प्रकार का जुलूस या सार्वजनिक समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा।

ड्रोन कैमरे से शूटिंग पूरी तरह से वर्जित

वहीं, सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे से शूटिंग पूरी तरह से वर्जित होगी। अन्य जगहों पर भी ड्रोन का इस्तेमाल केवल पुलिस आयुक्त की अनुमति से ही संभव होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध होगा।

धार्मिक आयोजन बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे

NCR 18 से 20 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। पटाखे केवल निर्धारित दो समयावधियों (सुबह 8 से शाम 7 बजे तक एवं रात 8 से 10 बजे तक) ही चलाए जा सकेंगे। सार्वजनिक जगहों एवं सड़कों पर नमाज, पूजा या धार्मिक आयोजन बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे।

आदेशों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर केवल परिसर तक सीमित रहेंगे। लाठी, डंडा, तलवार, चाकू जैसे धारदार हथियार या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना बैन रहेगा। केवल दिव्यांगों की छड़ी और सिखों की कृपाण को छूट दी गई है। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई आदेशों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी।