Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एमपी में रिश्वत के नोट चबाने वाले पटवारी को जेल में काटने होंगे 3 साल

mp news: रिश्वत लेते हुए पकड़ाने के बाद पटवारी ने जेब में रखे रिश्वत के नोट निकालकर चबा लिए थे, विशेष कोर्ट ने सुनाई सजा..।

less than 1 minute read
khandwa

Special court ordered 3 Year Jail to Patwari Who Chewed Bribe Money

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वत अधिकारी-कर्मचारियों पर एक तरफ जहां लोकायुक्त लगातार कार्रवाई कर रही है वहीं रिश्वतखोरों को सजा भी दिला रही है। मामला खंडवा का है जहां लोकायुक्त के हाथों रंगे हाथ ट्रैप होने के बाद रिश्वत में मिले नोट चबाने वाले पटवारी को सजा हुई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पटवारी को दोषी पाते हुए तीन साल के सश्रम कारावास से दंडित किया है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। लोकायुक्त की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार पटेल के द्वारा पैरवी की गई।

जमीन बंटवारे और नामांतरण के एवज में मांगी थी रिश्वत

ग्राम सुरगांव जोशी में रहने वाले मांगीलाल प्यासे ने 17 जनवरी 2020 को इंदौर लोकायुक्त पुलिस को पटवारी राजेश धात्रक की शिकायत की थी। शिकायत में फरियादी मांगीलाल प्यासे ने बताया था कि उसके पिता के नाम से पटवारी हल्का नं 32 में लगभग 5 एकड़ कृषि भूमि थी। इस भूमि का वो और उसके भाई अलग-अलग बंटवारा और नामांतरण कराना चाहते थे। जब वो इसके लिए पटवारी राजेश धात्रक के पास पहुंचे तो पटवारी ने उनसे प्रति पावती 10 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी।

रिश्वत के नोट चबा गया था पटवारी

21 जनवरी साल 2020 को गोखले कंपाउंड बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर पटवारी के ऑफिस में मांगीलाल से 4 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा था। आरोपी राजेश ने रुपए अपनी पेंट के जेब में रखे थे। कार्रवाई के दौरान जब लोकायुक्त की टीम पटवारी को रिश्वत लेने के बाद रंगेहाथों पकड़कर ऑफिस से नीचे ला रही थी तभी पटवारी राजेश धात्रक ने पुलिसकर्मी से अपना हाथ छुड़ाकर रिश्वत में मिले 4 हजार रूपये के नोट जेब से निकालकर अपने मुंह में डालकर चबा लिए थे। कार्रवाई लोकायुक्त इंदौर के द्वारा की गई थी।