जैसलमेर से जोधपुर जाने वाली बस में आग लग जाने की भीषण घटना के मामले में पुलिस ने बस मालिक के साथ बस चालक को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर 19 तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बॉडी बनाने वाली जोधपुर स्थित फर्म के मालिक को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने उसे 19 तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिया। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में आग में जल कर खाक हुई बस के चालक शौकत खां पुत्र शेर खां निवासी मडला कला, फलोदी और बस मालिक तुराब अली पुत्र बरकत खान निवासी विनायक नगर चित्तौडगढ़़ हाल जोधपुर को दस्तयाब करने के बाद गिरफ्तार किया। इसी कड़ी में उक्त बस की बॉडी बनाने वाले कोच वक्र्स के मालिक मनीष जैन को गत गुरुवार दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। मनीष जैन के कोच वक्र्स को प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जोधपुर की ओर से सीज भी किया जा चुका है।
पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125, 105 और 3 (7) के तहत गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बीएनएस धारा 105 गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। यह धारा ऐसे अपराधों से संबंधित है, जहां जानबूझकर हत्या का इरादा नहीं होता, लेकिन कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि उससे मृत्यु हो सकती है। इसमें आजीवन कारावास या 5 से 10 साल तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। वहीं धारा 125 उन कार्यों से संबंधित है जो लापरवाही या जल्दबाजी में किए जाते हैं और मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। इसमें सामान्य मामले में 3 महीने तक का कारावास या 2500 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। जबकि चोट पहुंचाने पर 6 महीने तक का कारावास या 5000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों और गंभीर चोट पहुंचाने पर 3 साल तक का कारावास या 10000 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
गौरतलब है कि गत 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में थईयात के पास आग लग जाने से उसमें सवार 22 जनों की अब तक मौत हो चुकी है और 13 जनों का उपचार जोधपुर के अस्पताल में चल रहा है। इस घटना ने देश-प्रदेश तक को झकझोर कर रख दिया। राज्य सरकार ने इसके बाद कई स्तरों पर कार्रवाई शुरू की है।
Published on:
17 Oct 2025 09:01 pm
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