Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

SIR Update : मतदाता रहना है तो फॉर्म भरना अनिवार्य, अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर 7 फरवरी तक लगी रोक

SIR Update : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए मंगलवार से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वेक्षण शुरू करेंगे। इस दौरान 4 दिसंबर तक वे गणना प्रपत्र (फॉर्म) भी वितरित करेंगे, जो हर मतदाता को भरना होगा।

2 min read
Google source verification
special intensive revision SIR Update If you want to be a voter it is mandatory to fill form officers and employees transfers Ban 7 February

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

SIR Update : विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के लिए मंगलवार से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सर्वेक्षण शुरू करेंगे। इस दौरान 4 दिसंबर तक वे गणना प्रपत्र (फॉर्म) भी वितरित करेंगे, जो हर मतदाता को भरना होगा। प्रदेश में अभी 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता हैं, जिनमें 2.84 करोड़ पुरुष, 2.65 करोड़ महिला और 681 अन्य हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि चार नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ मतदाता के घर पहुंचकर 2 फॉर्म भरवाएंगे, जिनमें से एक रसीद के तौर पर मतदाता के पास रहेगा। शीघ्र ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था भी आरंभ होगी।

अभी नहीं देना कोई दस्तावेज

अब तक कुल 65.3 प्रतिशत मतदाताओं का नाम पिछली एसआइआर से मिल चुका। जिनका नाम देश में पिछली एसआइआर में नहीं था, उनका माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी के विवरण से मिलान होगा। अभी फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज नहीं देना, लेकिन पिछली एसआइआर से मिलान नहीं होगा उनसे बाद में पहचान के दस्तावेज लिए जाएंगे।

क्या है गणना प्रपत्र

गणना प्रपत्र एक पेज का है, जिसमें मतदाता का नाम व फोटो, मतदाता कार्ड नंबर, पता एवं मतदाता सूची से संबंधित जानकारी है। इसमें मतदाता को जन्म तिथि, आधार संख्या (वैकल्पिक), पिता या अभिभावक तथा माता का नाम व मतदाता कार्ड नंबर (वैकल्पिक) और मोबाइल नंबर भरना है। एक नया रंगीन फोटो देना होगा।

निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर 7 फरवरी तक पाबंदी

राज्य सरकार ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्य के दौरान इससे जुडे़ अधिकारियों व कर्मचारियों का निर्वाचन आयोग की अनुमति बिना तबादला करने पर पाबंदी लगा दी है, जो 7 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार मतदान सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान इससे जुड़े जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर, तहसीलदार/ नायब तहसीलदार एवं बूथ लेवल अधिकारियों, पुनरीक्षण कार्य से जुड़े सुपरवाइजरों सहित अन्य कार्मिकों के तबादलों पर पाबंदी लगाई गई है।