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Rajasthan Gov. दे रही 10 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर, एक लाख 86 हजार परिवारों को मिले 933 करोड़, ऐसे मिलेगा फायदा

Rajasthan Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana: यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है जो पहले से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) या राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) से जुड़े हुए हैं।

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CM Bhajanlal Sharma

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana: राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों को दुर्घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) के तहत राज्य के पात्र परिवारों को अब ₹10 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है जो पहले से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) या राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) से जुड़े हुए हैं।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

मुफ्त दुर्घटना बीमा: MAAY और RGHS में पंजीकृत परिवारों को बिना किसी प्रीमियम के लाभ।
पात्र परिवार: MAAY, RGHS और राज्य की पाँचों विद्युत कंपनियों के कर्मचारियों के परिवार भी शामिल।
मृत्यु पर सहायता: एक सदस्य की मृत्यु पर ₹5 लाख।
एक से अधिक सदस्य की मृत्यु पर ₹10 लाख।
अपंगता पर कवर: दुर्घटना में स्थायी अपंगता होने पर ₹1.5 लाख से ₹3 लाख तक की सहायता।

लाभार्थियों के लिए ज़रूरी बातें:

जन आधार जरूरी: प्रत्येक सदस्य का नाम जन आधार में दर्ज होना आवश्यक है।
दावा प्रक्रिया: डिजिटल प्रमाण पत्र, FIR, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आदि के साथ MADBY पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।
पॉलिसी नवीनीकरण: PAID श्रेणी के लाभार्थियों को हर साल पॉलिसी नवीनीकृत करनी होगी।
बैंक खाता अपडेट: जन आधार से लिंक बैंक खाता अपडेटेड रखना अनिवार्य है।

अब तक का प्रभाव:

योजना 1 दिसंबर 2023 से लागू है। इस अवधि में 1.86 लाख से अधिक परिवारों को अब तक ₹933 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। राज्य सरकार का दावा है कि यह योजना राजस्थान के हर वर्ग तक सामाजिक सुरक्षा पहुंचाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। किसी भी जानकारी या दावा संबंधी सहायता के लिए SIPF विभाग के जिला सहायता केंद्र या हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-268 पर संपर्क करें।