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जिले में धारा 144 लागू, बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस व धरने पर लगी पाबंदी

-सोशल मीडिया भड़काऊ बातें लिखने पर कार्रवाई होगी - दो माह तक प्रभावशील रहेगा आदेश

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जिले में धारा 144 लागू, बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस व धरने पर लगी पाबंदी

जिले में धारा 144 लागू, बिना अनुमति सभा, रैली, जुलूस व धरने पर लगी पाबंदी

ग्वालियर। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। बिना अनुमति के सभा, रैली, जुलूस, धरना करना प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कटआउट, बैनर व होर्डिंग पर भड़काऊ बातें नहीं लिख सकेंगे हैं। हथियारों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो व पोस्ट सामने आ रही थीं, जिससे माहौल बिगड़ने की संभावना थी। इसे ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। ज्ञात है कि शहर में दो घटनाएं हो चुकी है, जिनकी वजह से लॉ एंड आर्डर की स्थिति खराब हुई थी। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश दो माह तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, उनके लिए अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी।

यह नहीं कर सकेंगे

-जिले में निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म, व्यक्ति संप्रदाय, जाति व समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।-किसी भी प्रकार के नारे, कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झंडे लगाने नहीं लगा सकेंगे।

-किसी भी भवन व सम्पत्ति पर भी आपत्तिजनक भाषा नहीं लिख सकेंगे।-फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर किसी भी वर्ग, धर्म, संप्रदाय विशेष संबंधी भड़काऊ पोस्ट अपलोड व फॉरवर्ड करने पर प्रतिबंध है।

इन कारणों से लागू किया प्रतिबंधात्मक आदेश

- विधानसभा चुनाव के चलते वीआइपी मूवमेंट बढ़ा है। राजनीतिक कार्यक्रम, सभा, धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिसमें भीड़ इकट्ठा हो रही है।

- स्वतंत्रता दिवस, रक्षा बंधन, चकरी मेला, जन्माष्टमी व मिलाद उन नबी त्योहार आ रहे हैं। इस कारण बाजारों में भीड़ बढ़ी है। इसके अलावा जुलूस व रैली संभावित है।

इन पर प्रतिबंध नहीं

-शासन व प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों सहित पारिवारिक कार्यक्रमों विवाह समारोह, बारात इत्यादि के मामले में पूर्व से अनुमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी।