
शादी के बाद पांच दिन साथ रहे, पर अलग होने में लग गए 9 साल
ग्वालियर। अनामिका (परिवर्तित नाम) शादी के बाद पांच दिन ही पति के साथ रह सकी, लेकिन दोनों को अलग होने में 9 साल लग गए। हाईकोर्ट की पहल पर दोनों सहमति से तलाक के लिए तैयार हो गए। पति भरण पोषण के रूप में पत्नी को 6 लाख 50 हजार रुपए देगा और विवाह में जो सामान व स्त्री धन दिया था, उसे भी वापस करेगा। साथ ही तलाक की डिक्री मिलने के बाद दोनों एक-दूसरे के खिलाफ किए केसों को वापस लेंगे।
ग्वालियर निवासी अनामिका बंसल (परिवर्तित नाम) का विवाह 7 मई 2015 को आगरा में हुआ था। विवाह के बाद अनामिका 12 मई 2015 तक पति के साथ रहीं। इन 5 दिनों में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इस पर अनामिका ने पति का घर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों के बीच मुकदमेबाजी बढ़ती गई। दोनों के साथ रहने की गुंजाइश खत्म हो गई तब पति ने कुटुंब न्यायालय आगरा में तलाक का आवेदन पेश किया। इधर पत्नी ने साथ रहने के लिए कुटुंब न्यायालय ग्वालियर में आवेदन लगाया। कुटुंब न्यायालय ग्वालियर ने पत्नी के आवेदन को खारिज कर दिया। पत्नी का तर्क था कि वह पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन वह अपने साथ नहीं रख रहा है। पत्नी ने कुटुंब न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों के बीच सुलह की उम्मीद नहीं दिखी। कोर्ट ने कहा कि दोनों को अलग रहते लंबा समय बीत गया है। अब दोनों के बीच संबंध जुड़ने की संभावना नहीं है, इसलिए अलग होना ही उचित होगा। पति 6 लाख 50 हजार रुपए देने के लिए तैयार हो गया। विवाह में जो सामान मिला, उसे भी वापस करेगा।
पति का तलाक का आवेदन हो गया था खारिज
- पति ने आगरा में तलाक का आवेदन दिया था। पत्नी के विरोध के बाद आगरा के न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया था। पति ने इलाहबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।- ग्वालियर हाईकोर्ट ने दोनों की मध्यस्थता कराई। काउंसलिंग में सामने आया कि दोनों साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों को अलग होने की सलाह दी। दोनों ही सहमति से अलग हो गए। पति ने इलाहबाद हाईकोर्ट में दायर अपील को भी वापस ले लिया।
Published on:
01 Mar 2024 02:05 am
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