पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए जेल। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Etah News: अपहरण और गैंगरेप से जुड़े एक संवेदनशील मामले की सुनवाई के दौरान एक 25 साल के युवक को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते और अपलोड करते हुए पकड़ा गया।
इस पर कोर्ट ने शख्स को 15 दिन की कड़ी सजा और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। घटना शुक्रवार को एटा में हुई। कॉन्स्टेबल विनय कुमार ने देखा कि एक स्थानीय युवक कोर्ट परिसर में था, जो IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत एक अलग मामले में पेश होने आया था। जब कुमार ने देखा कि युवक चुपचाप रील बना रहा है तो उसने तुरंत स्पेशल जज (पॉक्सो एक्ट) नरेंद्र पाल राणा को इसकी जानकारी दी।
इस गलती को गंभीरता से लेते हुए जज ने युवक का फोन जब्त करने और उसके खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। जज ने उसे एक घंटे में अपना जवाब देने को भी कहा। बचाव में युवक ने कहा कि "यह गलती से हुआ, क्योंकि उसका मोबाइल अपने आप वीडियो बनाने लगा था"। जज ने इसे 'बहाना' माना और एक घंटे बाद सजा सुना दी।
पांच पेज के अपने आदेश में जज राणा ने कहा: "मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के साथ धारा 23 (4) के तहत आरोपी को सजा देना न्यायोचित और उचित होगा।"
Published on:
21 Sept 2025 01:44 pm
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