
खाद्य सुरक्षा योजना (फोटो पत्रिका नेटवर्क)
अपात्र ने राशन लिया तो होगी वसूली
धौलपुर. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन ले रहे अपात्र परिवारों को गिवअप अभियान के तहत 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। जो लोग अपात्र होने के बावजूद अपना नाम खाद्य सुरक्षा से नहीं हटवाएंगे, उनसे अब तक उठाए गए कुल गेंहंू की राशि 1 मार्च से प्रति किलो गेहूं पर 30.57 रुपए की दर से वसूली की जाएगी। धौलपुर जिले में नवम्बर 2024 से 98767 व्यक्तियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए गए, जबकि 26 जनवरी 2025 से अब तक 64316 पात्र व्यक्तियों के नाम भी जोड़े गए हैं।
निम्न श्रेणियों में आने वाले परिवार अपात्र
जिस परिवार में कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, कोई भी सदस्य सरकारी, अद्र्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो, कोई सदस्य वार्षिक एक लाख रुपए से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, किसी भी एक सदस्य के नाम चार पहिया वाहन हो, परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो परिवार के सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय मकान हो एवं नगरीय क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पकका आवासीय मकान हो। ऐसे परिवार गिव अप अभियान का आवेदन पत्र 28 फरवरी के पूर्व जमा कर अपने नाम खाद्य सुरक्षा से हटवा लें अन्यथा उनसे वसूली की जाएगी।
Published on:
07 Feb 2026 06:56 pm
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