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ढाई लाख कर्मचारियों को सरकार का बड़ा गिफ्ट, 3%बढ़ा महंगाई भत्ता, बोनस भी मिलेगा  

Gifts To Employees:सरकार ने करीब ढाई लाख राज्य कर्मियों को दीवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) तीन फीसद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इन कर्मचारियों को बोनस देने पर भी मुहर लग गई है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

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The Uttarakhand government has increased the dearness allowance of 2.5 lakh state employees by three percent

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है

Gifts To Employees:ढाई लाख शिक्षक और अन्य राज्य कर्मियों को सरकार ने दीवाली का गिफ्ट दिया है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने प्रमोशन-तबादलों में राहत के बाद अब दीवाली से पहले कर्मचारियों की दो और मांगें मान ली हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार शाम ढाई लाख से ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन फीसद बढ़ाने और बोनस देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। अब इसका औपचारिक शासनादेश होना शेष है। बता दें कि बोनस का लाभ केवल 4800 ग्रेडपे तक वाले कार्मिकों को ही मिलेगा। इसके तहत अधिकतम सात हजार रुपये मिलेंगे। दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल श्रेणी के कर्मियों को कुछ शर्त के साथ अधिकतम 1200 रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे। इससे पहले धामी सरकार सोमवार को कर्मचारियों के प्रमोशन के मानक शिथिल करने, आंगनबाड़ी का प्रमोशन कोटा बढ़ाने और स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में राहत देने का फैसला कर चुकी है।

पदोन्नति हुई और भी आसान

दीवाली से पहले उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को कई रियायतों का तोहफा दे दिया। कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलता के नियम को और भी अधिक शिथिल किया गया है। इससे पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिए गए। सचिव-गोपन शैलेश बगौली ने बताया कि पूर्व में पदोन्नति में शिथिलता का लाभ दिया गया था। इसके बावजूद विभागों में खाली पदों पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा था। खासतौर पर इंजीनियरिंग विभागों में पदोन्नति के पद खाली पड़े थे। पदोन्नति का लाभ ज्यादा कर्मचारियों को मिल सके, इसके लिए इस नियम में और अधिक छूट दी गई है। पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब कोई कर्मचारी कुल सेवा अवधि के समय को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे उसमें भी छूट मिलेगी।

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