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Churu : पिता-पुत्र पर किया जानलेवा हमला, आरोपियों को सुनाई सात साल की सजा

परिवादी ने आगे बताया कि मोहम्मद इमरान ने अपने टैंपों से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। हमले में मेरे बेटरफीके सिर में चोटें आईं, जबकि मेरे हाथ, पैर व शरीर पर चोटें आई। पुलिस ने भारतीय दंडी संहिता की धाराएं 307, 323, 341 एवं 143 में मामला दर्ज किया।

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Rajasthan High Court issues Strict instructions state government should set up advocate chambers in all court premises within stipulated time

फाइल फोटो पत्रिका

चूरू. पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सेशन न्यायालय चूरू ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में एक माह से लेकर सात साल कैद की सजा सुनाने के साथ साथ अर्थ दंड भी लगाया है। लोक अभियोजक रौशन सिंह राठौड़ ने बताया कि इस संबंध में परिवादी मोहम्मद अली खान ने 24 मार्च 2022 को शहर के कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में मोहम्मद अली ने बताया कि वह अपने बेटे मोहम्मद रफीक के साथ दोपहर एक बजे के करीब अपने घर जा रहा था। जब वे जीवण माता मंदिर के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे सोयल, सिंकदर, इकराम, सोनू शूटर व दो-तीन अन्य लोगों ने उसपर व उसके बेटे पर जान से मारने की नीयत से सरियों आदि से हमला कर दिया। शोर-शराबा करने पर मोहल्ले के लोगों ने छुड़ाया।

परिवादी ने आगे बताया कि मोहम्मद इमरान ने अपने टैंपों से दोनों को अस्पताल पहुंचाया। हमले में मेरे बेटरफीके सिर में चोटें आईं, जबकि मेरे हाथ, पैर व शरीर पर चोटें आई। पुलिस ने भारतीय दंडी संहिता की धाराएं 307, 323, 341 एवं 143 में मामला दर्ज किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपियों सोहेल थीम, सुमित बोहित व सोनू समीर उर्फ सोनू शूटर के विरूद्ध धारा 307, 341, 323, 325, 427, सपतिठत 34 तथा 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चूरू कोर्ट के समकक्ष पेश किया।

कोर्ट में यह मामला 22 अगस्त, 2022 को रजिस्टर किया गया। इस मामले में बाल अपचारी के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड, चूरू के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए तथा साक्ष्यों और दस्तावेजों के गहन अध्ययन के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने आरोपी सोहेल थीम (24) पुत्र महबूब थीम निवासी वार्ड 25 व्यापारियों का मोहल्ला चूरू, सुमित बोहित (22) पुत्र नवीन कुमार निवासी वार्ड संख्या 35 गांधी कॉलोनी चूरू तथा सोनू समीर उर्फ सोनू शूटर (25) वार्ड 17 भारत गैस एजेंसी भरतीय अस्पताल रोड चूरू को धारा 307/34 के तहत 7 साल का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

इसके अलावा कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को धारा 325/34, 323/34, 341 एवं 120 बी के तहत क्रमश: 3 साल, 6 माह, एक माह एवं सात साल के कठोर कारावास से दंडित करते हुए अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड नहीं जमा करवाने पर सभी अभियुक्तों अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। दोषियों की सजाएं साथ साथ चलेंगी। सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक रौशन सिंह राठौड़ ने की।