
हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
Bilaspur High Court: बिलासपुर में सिटी बसों की अव्यवस्था को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को बिलासपुर नगर निगम कमिश्नर ने शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि तीन अन्य सिटी बसें विभिन्न मार्गों से चलाई जा रहीं हैं। अगली सुनवाई दिसंबर में निर्धारित की गई है।
बिलासपुर में सार्वजानिक यातायात की लचर स्थिति पर हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि से पहले निगम आयुक्त, बिलासपुर से एक नया शपथपत्र दायर करने को कहा था जिसमें इस न्यायालय को सूचित किया जाना था कि उक्त 3 सिटी बसें 1 नवंबर, 2025 से, जैसा कि कहा गया है, चालू हो चुकी हैं।
इसी सन्दर्भ में आज निगम आयुक्त ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि,तीन औऱ सिटी बसें विभिन्न मार्ग पर चलाई जा रही हैं। सिटी बसों में नियमानुसार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के साथ ही उनका इश्योरेंस भी करा दिया गया है।
पिछली बार कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 23 सितंबर 2023 को कलेक्टर, बिलासपुर और नगर निगम आयुक्त द्वारा दो अलग-अलग शपथपत्र प्रस्तुत किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि उक्त शपथपत्रों के अवलोकन से पता चलता है कि 12 सिटी बसों में से 9 सिटी बसें बिलासपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर पहले से ही चल रही हैं।जहाँ तक शेष 3 सिटी बसों का संबंध है, आरटीओ से आवश्यक परमिट प्राप्त कर लिया गया है और उक्त सिटी बसों को 1 नवंबर, 2025 से सोसायटी द्वारा बिलासपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर चलाया जाएगा।
Published on:
05 Nov 2025 02:36 pm
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