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कलेक्टर को कड़क नोटिस, एमपी हाईकोर्ट की सख्ती से प्रशासनिक हल्कों में मची खलबली

Burhanpur Collector Harsh Singh- कोर्ट ने ताप्ती मिल की जमीन पर चिल्ड्रन एजुकेशनल सोसायटी द्वारा स्कूल संचालन के मामले में कलेक्टर हर्ष सिंह को नोटिस दिया

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Burhanpur Collector Harsh Singh receives notice from MP High Court

Burhanpur Collector Harsh Singh receives notice from MP High Court

Burhanpur- मध्यप्रदेश में कोर्ट, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लगातार सख्त रुख दिखा रही है। कोर्ट की सख्ती का ताजा मामला बुरहानपुर से आया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने यहां के कलेक्टर हर्ष सिंह को सख्त नोटिस जारी किया है। उन्हें कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कलेक्टर हर्ष सिंह से पूछा कि कार्रवाई पर रोक बावजूद स्कूल को बेदखली का आदेश किस आधार पर जारी किया गया? जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर की कार्रवाई को कोर्ट के आदेश की खुली अवमानना माना। कोर्ट के सख्त नोटिस से प्रशासनिक हल्कों में खलबली मच गई है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

हाईकोर्ट ने ताप्ती मिल की जमीन पर चिल्ड्रन एजुकेशनल सोसायटी द्वारा स्कूल संचालन के मामले में कलेक्टर हर्ष सिंह की कार्रवाई पर सख्त रुख दिखाया। मिल की जमीन पर नेहरू मॉन्टेसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित किया जा रहा है। यहां 4500 छात्र अध्ययनरत हैं।

9 दिसंबर 2025 को स्कूल को बेदखली का आदेश जारी किया गया। चिल्ड्रन्स एजुकेशन सोसायटी ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। सोसायटी का कहना है कि चूंकि ताप्ती मिल केंद्र सरकार के अधीन है इसलिए कलेक्टर को बेदखली का अधिकार ही नहीं है।

एमपी हाईकोर्ट जबलपुर ने चिल्ड्रन्स एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर हर्ष सिंह को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि 28 जनवरी 2024 को कार्रवाई पर रोक के बाद स्कूल को बेदखली का आदेश कैसे जारी किया गया?

सख्त नोटिस और टिप्पणी से प्रशासन में खलबली

हाईकोर्ट के सख्त नोटिस और टिप्पणी से प्रशासन में खलबली मच गई है। हालांकि स्कूल प्रबंधन और सोसायटी ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है। अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 24 फरवरी को है।